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    ITR Filing Last Date: फायदे से लेकर नुकसान तक...क्यों जरूरी है आईटीआर? 10 पॉइंट में समझें हर सवालों के जवाब

    Updated: Sun, 14 Sep 2025 12:07 PM (IST)

    ITR भरने की आखिरी तारीख 15 सितंबर है और आपके पास अब 36 घंटे से भी कम का समय बचा है। ITR भरना सिर्फ एक कानूनी जिम्मेदारी नहीं बल्कि इसके कई फायदे भी हैं। जैसे- लोन या वीज़ा के लिए डॉक्यूमेंटेशन आसान हो जाता है टैक्स रिफंड का फायदा मिलता है। भविष्य में आपकी फाइनेंशियल प्रोफाइल मजबूत होती है। समय पर ITR भरने पर पैनाल्टी से भी बच जाते हैं।

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    फायदे से लेकर नुकसान तक...क्यों जरूरी है आईटीआर?

    नई दिल्ली| आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर है और आपके पास 36 घंटे से भी कम समय बचा है, इसलिए अभी आईटीआर फाइल करना अनिवार्य है। और अगर आपने अभी तक ITR फाइल नहीं किया है, तो जल्दी-जल्दी फाइल करें। नहीं तो आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है।

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    ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर आईटीआर भरने के फायदे-नुकसान क्या हैं, इसे भरना जरूरी क्यों है? अगर आप खुद ऑनलाइन भरना चाहते हैं तो इसका प्रोसेस क्या है? अगर आईटीआर नहीं भर पाए तो क्या-क्या नुकसान हो सकते हैं? तो इस बारे में 10 पॉइंट्स में एक-एक डिटेल बता रहे हैं- प्रताप एंड एसोसिएट्स के सीए शैलेष प्रताप सिंह और सीए ज्योति तिवारी।

    1. ITR क्या है,  यह जरूरी क्यों, इसे कब भरना चाहिए?

    ITR (Income Tax Return) एक फॉर्म है, जिससे आप अपनी सालाना आय, टैक्स और निवेश की जानकारी सरकार को देते हैं।

    • इसे दाखिल करना इसलिए जरूरी है, ताकि सरकार के पास आपकी आय का आधिकारिक रिकॉर्ड रहे।
    • ITR लोन, वीज़ा, क्रेडिट कार्ड आदि के लिए इनकम प्रूफ का काम करता है।
    • आमतौर पर ITR की आखिरी तारीख 31 जुलाई होती है, लेकिन इस बार (AY2024-2025) में इसे 15 सितंबर 2025 तक बढ़ा दिया गया है। 

    2. कौन सा ITR Form मेरे लिए सही? कम से कम कितनी सैलरी वाले फाइल कर सकते हैं?

    यह आपके आय के स्रोत पर निर्भर करता हैः

    • ITR-1: (सहज): सैलरी/पेंशन, एक मकान, अन्य आय (कुल आय ≤ ₹50 लाख)
    • ITR-2: एक से अधिक मकान, कैपिटल गेन, (शेयर, जमीन, मकान बेचने से) लेकर विदेशी आय तक
    • ITR-3: बिजनेस या प्रोफेशनल से होने वाली आय तक।
    • ITR-4: (सुगम): छोटे व्यापारी/प्रोफेशनल (Presumptive Taxation Scheme के तहत)।

    ITR फाइल करना अनिवार्य है, अगर आपकी आय छूट सीमा (2.5 लाख रुपए, लाख लाख रुपए और 5 लाख रुपए...उम्र के अनुसार) से अधिक है।

    यह भी पढ़ें- ITR Filing 2025 Last Date: खुद अपना आईटीआर कैसे भरें, कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जरूरी? एक्सपर्ट से 6 पॉइंट में समझें

    3. ITR फाइल करने के लिए कौन से दस्तावेज चाहिए?

    • फॉर्म 16 (Form 16) Employer से
    • फॉर्म 26AS और AIS/TIS (Tax Credit Statement)
    • बैंक स्टेटमेंट/पासबुक
    • सैलरी स्लिप्स
    • निवेश के प्रमाण (LIC, PPF, ELSS आदि)
    • होम लोन, एजुकेशन लोन का ब्याज प्रमाण पत्र
    • आधार और पैन कार्ड

    4. नया टैक्स रिजीम और पुराना टैक्स रिजीम में अंतर क्या है?

    • पुराना रिजीम (Old Regime)

    - टैक्स स्लैब सामान्य  दरों (Normal Tax Rates) पर।

    - बहुत सारेExemptions और Deductions मिलते हैं (80C, 80D, HRA, LTA, होम लोन ब्याज आदि)।

    - स्टैंडर्ड डिडक्शन ₹50,000 (सैलरी वालों को)।

    • नया रिजीम (New Regime)

    - इसमें Concessional Tax Rates (रियाती दरें) लागू होती हैं।

    - लेकिन इसमें ज्यादातर छूट और डिडक्शन नहीं मिलते।

    - स्टैंडर्ड डिडक्शन: ₹75,000 (सैलरी वालों को)।

    दोनों में कौन सा बेहतर?

    • अगर आपके पास निवेश और होम लोन जैसे खर्चे हैं तो पुराना रिजीम फायदेमंद है।
    • अगर निवेश नहीं तो नया रिजीम आसान और लाभकारी है।

    5. अगर आय टैक्स छूट सीमा से कम है तो क्या ITR File करना जरूरी है?

    • जरूरी नहीं है, लेकिन फाइल करना फायदेमंद है।
    • इससे आय का प्रूफ मिलता है।
    • लोन-वीजा में मदद मिलती है।
    • अगर TDS कटा है तो रिफंड क्लेम कर सकते हैं।

    6. ITR लेट फाइल करने पर क्या पेनाल्टी लगती है?

    • 5,000 रुपए तक की पेनाल्टी (अगर आय 5 लाख से कम है तो अधिकतम 1,000 रुपए)।
    • साथ ही, ब्याज भी देना पड़ सकता है।  

    7. ITR ऑनलाइन कैसे भरें?

    • incometax.gov.in पर लॉगिन करें।
    • e-File → Income Tax Return → File ITR चुनें।
    • Assessment Year और फॉर्म चुनें।
    • आय और टैक्स की डिटेल भरें।
    • e-Verify करके सबमिट करें।

    सलाह-  ITR किसी योग्य CA की मदद से भरें ताकि कोई गलती न हो और सही टैक्स लाभ मिल सके।

    8. Form 16 और 26AS में क्या अंतर है?

    • Form 16: Employer देता है-  इसमें आपकी सैलरी और TDS की जानकारी होती है। 
    • Form 26AS: Income Tax Portal पर उपलब्ध होता है। इसमें आपके  PAN से जुड़े सभी TDS एडवांस टैक्स और रिफंड की जानकारी होती है।

    9. टैक्स रिफंड कैसे चेक करें?

    • incometax.gov.in → My Account → Refund/Demand Status
    • आप NSDL की वेबसाइट पर भी स्टेटस चेक कर सकते हैं।

    10. गलती से गलत डिटेल भरने पर क्या करें?

    • आप Revised Return (ITR Revised/ITR-U) फाइल कर सकते हैं।
    • समय सीमा- Assessment Year  खत्म होने से पहले।

    बता दें कि सोशल मीडिया पर आईटीआर की डेट एक्सटेंशन करने की मांग तेजी से उठ रही है। कई सीए, प्रोफेशनल्स और कई संस्थान इसकी मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि जैसे-जैसे तारीख नजदीक आ रही है, वैसे-वैसे इनकम टैक्स की वेबसाइट का सर्वर लगातार डाउन हो रहा है और फॉर्म तक डाउनलोन करना मुश्किल हो रहा है। फिलहाल देखना यह है कि डेट आगे बढ़ती है या फिर नहीं।