ITR Filing 2025 Last Date: खुद अपना आईटीआर कैसे भरें, कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जरूरी? एक्सपर्ट से 6 पॉइंट में समझें
ITR Filing 2025 आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 25 सितंबर है। यानी आपके पास 3 दिन का समय बचा है। अगर आप समय पर तैयारी कर लें तो आप घर बैठे 30 से 45 मिनट में आसानी से रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो अब सवाल उठता है कि आखिर आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर आईटीआर फाइल करना चाहिए? इस बारे में बता रहे हैं टैक्स कंसलटेंट जितेंद्र वर्मा।

नई दिल्ली| आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर 2025 है। यानी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आपके पास तीन दिन का समय बचा है। आईटीआर की डेडलाइन (ITR Filing 2025 Last Date) जैसे-जैसे करीब आती है, वैसे-वैसे टेंशन बढ़ती जाती है। खासकर आखिरी 72 घंटों में, जब ITR फाइल करना आम आदमी के लिए चुनौती और चिंता का विषय बन जाता है।
लेकिन सही चेकलिस्ट और स्टेप-बाय-स्टेप तैयारी के साथ यह काम मुश्किल नहीं होता। यानी अगर आप समय पर तैयारी कर लें तो आप घर बैठे 30 से 45 मिनट में आसानी से रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो अब सवाल उठता है कि आखिर आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर आईटीआर फाइल करना चाहिए? इस बारे में बता रहे हैं टैक्स कंसलटेंट जितेंद्र वर्मा। तो चलिए इसे समझकर फाइल करते हैं आईटीआर।
1. जरूरी डॉक्यूमेंट्स जुटाएं
सबसे पहले सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स जुटाएं। जैसे- आपकी कंपनी से मिला Form 16, बैंक से मिला इंटरेस्ट सर्टिफिकेट, इनकम टैक्स पोर्टल पर उपलब्ध Form 26AS, AIS और TIS, और निवेश प्रूफ जैसे LIC, PPF, ELSS, NPS या होम लोन का ब्याज। साथ ही पैन और आधार लिंक होना जरूरी है। बैंक अकाउंट डिटेल भी तैयार रखें, क्योंकि रिफंड वहीं आएगा। एक अहम टिप- Form 16 को हमेशा 26AS/AIS से मैच करें, वरना मिसमैच पर नोटिस आ सकता है।
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2. सही ITR फॉर्म चुनें
इसके बाद आपको सही आईटीआर फॉर्म का चुनाव करना होगा। आम नौकरीपेशा लोगों के लिए ITR-1 (सहज) सबसे आसान है। लेकिन अगर आपके पास कैपिटल गेन (शेयर या प्रॉपर्टी), या एक से ज्यादा मकान हैं तो ITR-2 चुनें। वहीं बिजनेस या प्रोफेशनल इनकम वालों को ITR-3 भरना होगा। गलत फॉर्म चुनने से रिटर्न रिजेक्ट हो सकता है।
3. इनकम और डिडक्शन का वेरिफिकेशन
आय और कटौतियों की सभी सही जानकारी रखें। सैलरी के अलावा सेविंग अकाउंट, FD, रेंटल इनकम या फ्रीलांस कमाई सब दिखाना जरूरी है। डिडक्शन में 80C (LIC, PPF, ELSS, ट्यूशन फीस, होम लोन प्रिंसिपल), 80D (हेल्थ इंश्योरेंस), 24(b) (होम लोन ब्याज), और NPS योगदान शामिल करें। ध्यान रखें, बिना प्रूफ के क्लेम करने पर टैक्स विभाग नोटिस भेज सकता है।
4. गलतियों से बचें
आमतौर पर लोग बैंक अकाउंट नंबर गलत डाल देते हैं, जिससे रिफंड अटक जाता है। कई बार पिछले नियोक्ता (पिछली कंपनी) की इनकम भूल जाते हैं या सभी बैंक खातों का ब्याज नहीं जोड़ते। सबसे बड़ी गलती है फाइल करने के बाद वेरिफिकेशन भूल जाना, जिससे रिटर्न अमान्य हो जाता है।
5. ऑनलाइन फाइलिंग
इसके लिए इनकम टैक्स पोर्टल (https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/login) पर लॉगिन करें। अससेसमेंट ईयर 2025-26 चुनें, फिर ITR फॉर्म सेलेक्ट करें। पोर्टल पर पहले से भरे गए डेटा को ध्यान से जांचें, मिसिंग डिटेल भरें और रिटर्न सबमिट करें। प्री-फिल्ड ऑप्शन समय बचाता है।
6. वेरिफिकेशन
अंतिम और सबसे जरूरी स्टेप है- वेरिफिकेशन। यह बिना रिटर्न मान्य नहीं होता। आधार OTP सबसे तेज तरीका है। नेट बैंकिंग, बैंक या डिमैट अकाउंट से भी वेरिफाई कर सकते हैं। आखिरी ऑप्शन है ITR-V को बेंगलुरु भेजना, लेकिन आखिरी वक्त में यह तरीका ठीक नहीं।
यानी सही तैयारी, डॉक्यूमेंट्स और स्टेप्स के साथ आप अंतिम 72 घंटे में भी आसानी से ITR फाइल कर सकते हैं और किसी परेशानी से बच सकते हैं।
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