ITR Filing Last Date: आपके पास बचे हैं सिर्फ इतने दिन, जल्दी फाइल करें नहीं तो आ सकती है ये परेशानी!
वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ITR File करने की अंतिम तारीख 15 सितंबर (ITR Filing Last Date) 2025 है। अब तक केवल 3.68 करोड़ रिटर्न दाखिल हुए जो पिछले साल से आधे हैं। देरी करने से सर्वर डाउन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। सैलरीड क्लास के लिए जल्दी आईटीआर फाइल करें नहीं तो परेशानी हो सकती है। ऑडिट वाले टैक्सपेयर्स के लिए डेडलाइन 31 अक्टूबर है।
नई दिल्ली | इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने वालों के लिए अलर्ट है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आईटीआर भरने की आखिरी तारीख 15 सितंबर 2025 तय (ITR Filing Last Date) की गई है। यानी अब आपके पास 20 दिन से भी कम का समय बचा है। अगर आपने अभी तक रिटर्न फाइल नहीं किया है तो देर करना भारी पड़ सकता है।
इस बार हैरानी की बात यह है कि अब तक जितने ITR फाइल हुए हैं, वो पिछले साल के मुकाबले आधे भी नहीं हैं। इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट के मुताबिक, 25 अगस्त तक सिर्फ 3.68 करोड़ रिटर्न दाखिल हुए हैं।
इनमें से करीब 3.54 करोड़ वेरिफाई हो चुके हैं और 2.30 करोड़ प्रोसेस हो चुके हैं। जबकि पिछले साल पूरे वित्त वर्ष में 9 करोड़ से ज्यादा रिटर्न फाइल हुए थे। इसका मतलब है कि अभी भी करोड़ों लोग आईटीआर फाइल करने से बचे हुए हैं।
तो आ सकती है यह परेशानी
इसे देखते हुए एक्सपर्ट्स का मानना है कि रिटर्न फाइल करने वालों ने जल्दी आईटीआर भर देना चाहिए, नहीं तो आखिरी दिनों में बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। क्योंकि, जब लोग अचानक आईटीआर फाइल करेंगे तो उन्हें सर्वर डाउन जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
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पहले 31 जुलाई थी डेडलाइन
सरकार ने इस बार डेडलाइन बढ़ाई थी। पहले आखिरी तारीख 31 जुलाई थी, जिसे अब बढ़ाकर 15 सितंबर कर दिया गया है। यह समय सीमा उन टैक्सपेयर्स के लिए है, जिन्हें ऑडिट की जरूरत नहीं होती। यानी ज्यादातर सैलरीड क्लास वाले लोगों को इसी तारीख तक आईटीआर भरना है। जिन टैक्सपेयर्स को ऑडिट करवाना होता है, उनके लिए डेडलाइन 31 अक्टूबर है।
1 से 5 करोड़ कमाने वाले अव्वल
आंकड़ों पर नजर डालें तो देश में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। 31 मार्च 2025 तक 10 करोड़ रुपए से ज्यादा इनकम वाले 10,814 लोगों ने रिटर्न भरा। वहीं 5 से 10 करोड़ आय वाले 16,797 और 1 से 5 करोड़ आय वाले करीब 2.97 लाख लोगों ने आईटीआर दाखिल किया।
12 लाख तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं
टैक्स स्लैब में भी बदलाव हुए हैं। नए टैक्स रिजीम में अब 12 लाख रुपए तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। नौकरीपेशा लोगों को 75 हजार रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगा। यानी कुल 12.75 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री होगी। वहीं 20 से 24 लाख की इनकम वाले लोगों पर 25% टैक्स का नया स्लैब लागू होगा।
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बता दें कि इनकम टैक्स विभाग आपके हर बड़े लेन-देन पर नजर रखता है। बैंक के जरिए आपके अकाउंट की डिटेल्स टैक्स डिपार्टमेंट तक पहुंचती हैं। जैसे अगर आप सेविंग अकाउंट में 10 लाख से ज्यादा कैश जमा करते हैं या बड़ी एफडी-आरडी कैश से करवाते हैं, तो इसकी जानकारी सीधा टैक्स डिपार्टमेंट तक जाती है।
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