गलत वजह बताकर पीएफ निकाला तो होगा तगड़ा एक्शन, EPFO ने दे डाली ऐसी चेतावनी; कब-कब निकाल सकते हैं पैसा?
EPFO News ईपीएफओ ने साफ चेतावनी दी है कि PF का गलत इस्तेमाल भारी पड़ सकता है। कर्मचारी भविष्य निधि सिर्फ आपकी सुरक्षा और जरूरी जरूरतों के लिए है। गलत वजह से निकासी करने पर EPFO उस राशि को वापस लेने के साथ पेनल्टी भी लगा सकता है। साथ ही नोटिस भेजकर वसूली भी कर सकता है।

नई दिल्ली| EPFO News: त्योहारी सीजन में अगर आप सोच रहे हैं कि पीएफ से पैसा निकालकर लग्जरी शॉपिंग कर लें या फिर विदेशी ट्रिप पर खर्च कर दें तो सावधान! EPFO ने साफ चेतावनी दी है कि PF का गलत इस्तेमाल भारी पड़ सकता है। कर्मचारी भविष्य निधि सिर्फ आपकी सुरक्षा और जरूरी जरूरतों के लिए है।
गलत वजह से निकासी करने पर EPFO उस राशि को वापस लेने के साथ पेनल्टी भी लगा सकता है। साथ ही, नोटिस भेजकर वसूली भी कर सकता है। जी हां, ईपीएफओ ने इसे लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट कर यह जानकारी दी है।
EPFO ने लिखा है कि,
"गलत वजह से पीएफ निकालना ईपीएफ स्कीम (EPF Scheme), 1952 के तहत रिकवरी का कारण बन सकता है। अपने भविष्य की सुरक्षा करें और PF का इस्तेमाल केवल ज़रूरी जरूरतों के लिए करें।"
Withdrawing PF for wrong reasons can led to Recovery under EPF Scheme 1952.
Protect your future, use PF only for the right needs. Your PF is your lifelong safety shield!#EPFO #EPFOwithYou #HumHainNa #ईपीएफओ@PMOIndia @narendramodi @LabourMinistry @MIB_India @mansukhmandviya… pic.twitter.com/HMxUpWFair
— EPFO (@socialepfo) September 22, 2025
यानी जो पैसा आपने मेहनत से जमा किया है, उसका इस्तेमाल केवल मंजूरी वाले मामलों, जैसे शादी, शिक्षा, बीमारी या घर खरीद के लिए ही होना चाहिए।
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पीएफ का पैसा कब निकाल सकते हैं और कब नहीं?
EPF नियमों के अनुसार, अगर आप घर खरीदने, घर बनाने या फ्लैट लेने के लिए पीएफ निकालते हैं, लेकिन पैसा किसी और काम में लगाते हैं, तो EPFO उस राशि को वसूल सकता है। साथ ही, उस राशि पर पेनल इंटरेस्ट भी लगाया जा सकता है।
EPF नियम 68B(11) के मुताबिक, अगर कोई निकासी गलत तरीके से इस्तेमाल की जाती है, तो अगले 3 साल तक या पूरी राशि की रिकवरी तक कोई नई निकासी नहीं की जा सकती।
ऑनलाइन क्लेम कैसे करें?
- UAN सक्रिय होना चाहिए और मोबाइल नंबर काम कर रहा होना चाहिए।
- आधार डिटेल EPFO डेटाबेस में होना चाहिए।
- बैंक अकाउंट और IFSC को EPFO से लिंक होना चाहिए।
- 5 साल से कम सेवा वाले सदस्य PF फाइनल सेटलमेंट के लिए PAN लिंक करें।
1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख की ऑटो-सेटलमेंट लिमिट
EPFO ने जून 2025 में ऑटो-सेटलमेंट लिमिट 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए (EPFO PF withdrawal rules 2025) कर दी है। नौकरी करने वाले हर व्यक्ति के लिए यह जरूरी है कि वह PF केवल सही जरूरत के लिए ही निकाले। गलत इस्तेमाल भविष्य में भारी नुकसान और पेनल्टी का कारण बन सकता है।
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