EPFO News: नौकरी छोड़ने के बाद ईपीएफ खाते में कब तक रख सकते हैं पैसा, निकालना कब है जरूरी?
EPFO के मुताबिक अगर आप 58 साल की उम्र में रिटायर हो जाते हैं तो ईपीएफ खाते में अगले 3 साल यानी 61 साल की उम्र तक ब्याज मिलता रहेगा। 61 साल की उम्र के बाद आपका ईपीएफ खाता इनऑपरेटिव हो जाएगा। इसके बाद खाते में कोई ब्याज नहीं मिलेगा। EPFO सलाह देता है कि 61 साल की उम्र पूरी होने के बाद आप ईपीएफ खाते से पैसा निकाल लें।

नई दिल्ली| अगर आप नौकरी करते हैं और अपने भविष्य के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) खाते में पैसा जमा करते हैं, तो यह जानना आपके लिए जरूरी है कि रिटायरमेंट के बाद आपका पैसा खाते में कितने समय तक सुरक्षित रहेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने हाल ही में इस बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी जारी की है, जो 58 साल की उम्र में रिटायर होने वाले लोगों के लिए खास है।
61 साल की उम्र तक मिलेगा ब्याज
EPFO के मुताबिक, अगर आप 58 साल की उम्र में रिटायर हो जाते हैं, तो आपके ईपीएफ खाते में अगले 3 साल यानी 61 साल की उम्र तक ब्याज मिलता रहेगा। यह ब्याज आपके खाते में क्रेडिट होता रहेगा, जिससे आपकी सेविंग्स पर थोड़ा फायदा होता रहेगा।
61 की उम्र होते ही निकाल लें पैसा
61 साल की उम्र के बाद आपका ईपीएफ खाता निष्क्रिय (इनऑपरेटिव) हो जाएगा। इसके बाद खाते में कोई ब्याज नहीं मिलेगा, और अगर आप पैसा नहीं निकालते हैं, तो आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए EPFO सलाह देता है कि 61 साल की उम्र पूरी होने के बाद आप अपने ईपीएफ खाते से पैसा निकाल लें।
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यह नियम उन लोगों के लिए फायदेमंद है, जो रिटायरमेंट के बाद भी अपने फंड को कुछ समय तक सुरक्षित रखना चाहते हैं। लेकिन लंबे समय तक पैसा खाते में छोड़ने से बचें, क्योंकि ब्याज बंद होने के बाद इसका कोई फायदा नहीं होगा। EPFO ने एक गाइडेंस वीडियो भी जारी किया है, जिसे उनके आधिकारिक वेबसाइट epfindia.gov.in पर देखा जा सकता है। वीडियो में पूरी प्रक्रिया को आसान भाषा में समझाया गया है।
Did you know?
Even if you leave your job, your EPF account will continue to earn interest till the age of 58!
After that, it becomes inoperative.
Stay informed, stay secure with EPF.
Scan the QR to know more.#EPF #EPFO #KnowYourEPF #FinancialSecurity #RetirementPlanning pic.twitter.com/w13cL37IlV
— EPFO (@socialepfo) September 18, 2025
ऑनलाइन क्लेम कैसे करें?
- UAN सक्रिय होना चाहिए और मोबाइल नंबर काम कर रहा होना चाहिए।
- आधार डिटेल EPFO डेटाबेस में होना चाहिए।
- बैंक अकाउंट और IFSC को EPFO से लिंक होना चाहिए।
- 5 साल से कम सेवा वाले सदस्य PF फाइनल सेटलमेंट के लिए PAN लिंक करें।
1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख की ऑटो-सेटलमेंट लिमिट
EPFO ने जून 2025 में ऑटो-सेटलमेंट लिमिट 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए (EPFO PF withdrawal rules 2025) कर दी है। नौकरी करने वाले हर व्यक्ति के लिए यह जरूरी है कि वह PF केवल सही जरूरत के लिए ही निकाले। गलत इस्तेमाल भविष्य में भारी नुकसान और पेनल्टी का कारण बन सकता है।
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