Belated Return Last Date: क्या होता है बिलेटेड रिटर्न, जिसमें आखिरी तारीख निकलने के बाद भी भर सकते हैं ITR?
अगर आपने 16 सितंबर 2025 तक ITR फाइल नहीं किया है तो चिंता की बात नहीं। सरकार आपको बिलेटेड रिटर्न (Belated Return) भरने का मौका देती है। हालांकि इसके साथ जुर्माना और ब्याज भी लगता है। अब सवाल उठता है कि आखिर Belated ITR कब तक दाखिल कर सकते हैं इसमें कितनी पेनाल्टी लगती है और पूरा प्रोसेस क्या है। जानिए सबकुछ।

नई दिल्ली | आज, 16 सितंबर है और आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख है, जिसमें कुछ घंटे ही बचे हैं। लेकिन अगर आपने 16 सितंबर 2025 तक इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं किया है, तो चिंता की बात नहीं। सरकार आपको बिलेटेड रिटर्न (Belated Return) भरने का मौका देती है।
हालांकि, इसके साथ जुर्माना और ब्याज भी लगता है। अब सवाल उठता है कि आखिर Belated ITR कब तक दाखिल कर सकते हैं, इसमें कितनी पेनाल्टी लगती है और पूरा प्रोसेस क्या है। यह जानकारी हर टैक्सपेयर के लिए जरूरी है, खासकर उनके लिए जिन्होंने डेडलाइन मिस कर दी है।
कब तक भर सकते हैं ITR?
आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख (non-audit मामलों के लिए) 15 सितंबर 2025 थी। जिसे 15 सितंबर को एक दिन बढ़ाकर 16 सितंबर 2025 कर दिया गया। और अगर आपसे यह डेडलाइन मिस हो गई है तो आप 31 दिसंबर 2025 तक बिलेटेड रिटर्न कर सकते हैं।
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पेनाल्टी के साथ लगेगा ब्याज
लास्ट डेट मिस करने के बाद और देरी से आईटीआर फाइल करने पर लेट फीस (Section 234F के तहत) के साथ ब्याज भी भरना होगा। अगर आपकी कुल टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपए से कम है तो 1000 रुपए की पेनाल्टी लगेगी।
और अगर टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपए से ज़्यादा है तो 5000 रुपए की पेनाल्टी चुकानी होगी। इसके अलावा टैक्स का बकाया हो, तो उस पर 1% प्रति माह या उसके हिस्से के लिए ब्याज (Section 234A के तहत) लगेगा, जितने महीने आप देर करते हैं।
और क्या हो सकता है नुकसान?
देर से फाइल करने पर कुछ टैक्स बेनिफिट्स मिलना बंद हो जाते हैं, जैसे कि कुछ नुकसान जिन्हें आप अगले साल सेट-ऑफ कर सकते हैं। पुराने टैक्स रिजीम (old vs new) चुनने की सुविधा भी समय सीमा के बाहर कम हो सकती है। रिफंड मिलने में देरी हो सकती है। सरकारी प्रक्रियाएं धीमी हो सकती हैं।
ऑनलाइन आईटीआर भरने का क्या प्रोसेस?
1. इनकम टैक्स पोर्टल incometax.gov.in पर लॉगिन करें (PAN, Aadhaar जुड़ा होना चाहिए)।
2. File Belated Return विकल्प चुने, जो Section 139(4) के तहत होगा।
3. सही ITR फॉर्म चुनें (ITR-1, ITR-2 आदि) आपकी इनकम के स्रोत के अनुसार।
4. ज़रूरी दस्तावेज जुटाएं- Form 16, 26AS, इनकम प्रूफ, बैंक स्टेटमेंट आदि।
5. टैक्स देय हो तो पेमेंट करें। फिर ITR भरें और ई-वेरीफाई करें।
बता दें कि आज यानी 16 सितंबर आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख है, जिसमें कुछ घंटे ही बचे हैं। इसलिए फटाफट आईटीआर फाइल करें, नहीं तो आपको पैसे चुकाने पड़ सकते हैं।
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