Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Income Tax Department ने टैक्सपेयर्स को किया सावधान, कहीं आपने भी तो नहीं किया ये ट्रांजेक्शन

    इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कई टैक्सपेयर्स को मैसेझ शेयर कर रहा है। कई लोग इन मैसेज को नोटिस समझ रहे हैं जबकि यह एक तरह की सलाह है। आयकर विभाग ने इसको लेकर एक्स पर पोस्ट किया है। अगर आपने अभी तक रिटर्न फाइल नहीं किया है तो आप 31 दिसंबर 2023 तक रिटर्न फाइल कर सकते हैं। पढ़िए पूरी खबर...

    By Priyanka KumariEdited By: Priyanka KumariUpdated: Wed, 27 Dec 2023 12:50 PM (IST)
    Hero Image
    आयकर विभाग ने टैक्सपेयर्स को किया सावधान

    बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2023 है। अगर आपने अभी तक आईटीआर फाइल नहीं किया है तो आप 31 दिसंबर तक पेनल्टी के साथ रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कई टैक्सपेयर्स को मैसेज शेयर किया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जिन करदाता ने इस कारेबारी साल में हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन किया है उनपर आयकर विभाग की नजर है। हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन करने वाले करदाता को आयकर विभाग द्वारा मैसेज भेजा जा रहा है। आयकर विभाग ने इसको लेकर एक्स (पूर्व ट्विटर) पर एक पोस्ट किया है।

    यह भी पढ़ें- IPO Listings: आज Share Market में हुई 3 कंपनियों की एंट्री, जानिए किसने दिया निवेशकों को सबसे ज्यादा मुनाफा

    आयकर विभाग द्वारा भेजे गए मैसेज का मतलब

    आयकर विभाग हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन को लेकर कई करदाता को मैसेज भेज रहे हैं। विभाग एसएमएस के जरिये करदाता को सालह दे रहा है। कई लोग इस मैसेज को नोटिस समझ रहे हैं जबकि आपको बता दें कि यह नोटिस नहीं है ब्लकि विभाग द्वारा सलाह दिया जा रहा है। विभाग करदाता को समय पर रिवज्ड रिटर्न फाइल करने की सलाह दे रहा है।

    विभाग ने अपने एक्स पोस्ट में कहा कि टैक्सपेयर्स विभाग के अधिकारिक पोर्टल पर फीडबैक ऑनलाइन भर सकते हैं। इसके अलावा करदाता रिटर्न को संशोधित भी कर सकते हैं।

    आपको भी मिला है आईटीडी का मैसेज

    अगर आपके पास भी आईटीडी (ITD) का मैसेज आया है तो आपको सबसे पहले एआईएस (AIS) निकालना होगा। इसके बाद आप एआईएस को रिटर्न से मैच करें। कोई मिसमैच होता है तो आप रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हैं। आप आयकर विभाग के अधिकारिक पोर्टल पर Compliance Portal पर जवाब दे सकते हैं।

    Compliance Portal पर जवाब देने के लिए आपको ई-फाइलिंग पोर्टल (www.incometax.gov.in/) पर लॉग-इन करना है। इसके बाद आपको पेंडिंग एक्शन पर जाकर Compliance को सेलेक्ट करना है। अब आप यहां 'e-Campaign Tab'पर क्लिक करने के बाद हाई-वैल्यू ट्रांजेक्शन शो होगा। यहां आप इन ट्रांजेक्शन के लिए जवाब डाल सकते हैं।

    यह भी पढ़ें- New Vs Old Tax Regime: नई और पुरानी कर व्यवस्था में आपके लिए कौन बेहतर? जानिए अपने फायदे का सौदा