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    ITR Filing: आईटीआर फाइल करने का अभी भी है मौका, पेनल्टी देकर फाइल कर सकते हैं रिटर्न

    आयकर विभाग ने आईटीआर फाइलिंग की तारीख 31 जुलाई 2024 तय की थी। इसके बाद अगर कोई करदाता रिटर्न फाइल करता है तो उसे जुर्माना देना होगा। पेनल्टी के साथ टैक्सपेयर को टैक्स राशि के हिसाब से ब्याज भी देना होता है। इस आर्टिकल में हम आपको बताएंगे कि रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख क्या है और कितनी पेनल्टी का भुगतान करना होगा।

    By Priyanka Kumari Edited By: Priyanka Kumari Updated: Tue, 27 Aug 2024 05:01 PM (IST)
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    31 दिसंबर तक फाइल कर सकते हैं ITR

    बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। आयकर विभाग ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल (Income Tax Return) करने की तारीख 31 जुलाई 2024 तय की गई थी। वैसे तो कई करदाताओं ने समयसीमा के भीतर रिटर्न फाइल (ITR Filing) कर दिया है और जल्द ही उन्हें टैक्स रिफंड (Tax Refund) भी मिल जाएगा। लेकिन, अभी भी कई करदाताओं ने आईटीआर फाइल नहीं किया है।

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    अब ऐसे में सवाल है कि क्या करदाता अभी भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं?

    इसका जवाब हां है, करदाता पेनल्टी का भुगतान करके रिटर्न फाइल कर सकते हैं। आपको बता दें कि लेट से रिटर्न फाइल करने पर पेनल्टी के साथ ब्याज भी लगता है। अगर 31 जुलाई 2024 तक रिटर्न फाइल नहीं किया है तो आप 31 दिसंबर 2024 तक रिटर्न फाइल कर सकते हैं।

    कितना देनी है पेनल्टी

    इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 234एफ के तहत करदाता को पेनल्टी देनी होती है। जिन टैक्सपेयर की इनकम 5 लाख रुपये से कम हैं उन्हें 1,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। वहीं 5 लाख से ज्यादा सालाना इनकम वाले करदाता को 5,000 रुपये की पेनल्टी देनी होती है। इसके अलावा आयकर अधिनियम की धारा 234ए के तहत टैक्सपेयर को टैक्स पर इंटरेस्ट भी देना होता है।

    अगर आपने रिटर्न फाइल किया, लेकिन उसमें कोई गलती कर दी तो आपके पास रिवाइज्ड रिटर्न फाइल (Reviesed Return File) करने की अनुमति है।

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    कैसे फाइल करें आईटीआर

    सामान्य रिटर्न फाइल की तरह ही आपको लेट रिटर्न फाइल करना है। इसे भी फाइल करने के लिए आपको ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाना है।

    • ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर आईडी और पासवर्ड की मदद से लॉग-इन करना होगा।
    • लॉग-इन के बाद आपको अपने एनुअल इनकम के आधार पर आईटीआर फॉर्म को सेलेक्ट करना है।
    • इसके बाद आपको एसेसमेंट ईयर सेलेक्ट करके इनकम डिटेल, डिडक्शन और टैक्स एंटर जैसी जानकारी देनी होगी।
    • सभी जानकारी देने के बाद आपको क्रॉसचेक करके सबमिट करना होगा।

    आपको आईटीआर फाइल करने के बाद उसे वेरिफाई जरूर करना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका रिटर्न अमान्य माना जाएगा। करदाता आधार ओटीपी, नेटबैंकिंग के माध्यम से ऑनलाइन रिटर्न वेरिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा करदाता को ऑफलाइन रिटर्न वेरिफाई की सुविधा भी मिलती है।

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