Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Advance Tax Payment Last Date: चूक न जाएं मौका, एडवांस टैक्स जमा करने की आज है अंतिम तारीख, देखें सारे डिटेल्स

    By Sonali SinghEdited By: Sonali Singh
    Updated: Wed, 15 Mar 2023 12:30 PM (IST)

    Advance Tax Payment Last Date 2022-23 Today एडवांस टैक्स भुगतान करने का आज अंतिम दिन है। ऐसा न कर पाए तो टैक्सपेयर को जुर्माने के साथ इसका भुगतान करना पड़ेगा। इसलिए टैक्स से जुड़ी सारी जानकारी और इसके भुगतान की पूरी प्रक्रिया नीचे देखें। (जागरण फोटो)

    Hero Image
    Advance Tax Payment Last Date 2022-23 Today, See Details

    नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। अगर आप एक टैक्सपेयर है और अब तक अग्रिम कर (advance tax) नहीं भरा है तो जल्दी करें। आज यानी 15 मार्च को इसकी अंतिम तिथि है। एक व्यक्ति जिसकी वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित देनदारी 10,000 रुपये या उससे अधिक है, उसे एडवांस टैक्स का भुगतान करना पड़ता है। आयकर विभाग ने अपने सोशल मअकाउंट द्वारा करदाताओं से अग्रिम कर की अंतिम किस्त का भुगतान तय तारीख तक करने की अपील की है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    क्या है अग्रिम कर? (What Is Advance Tax)

    आयकर अधिनियम के अनुसार, स्रोत पर कर कटौती (TDS) के बाद 10000 या उससे अधिक के अनुमानित कर वाले व्यक्ति को 15%, 45%, 75% और 100% की दर से भुगतान करना होगा। इसका चार किश्तों में भुगतान किया जाता है, जिसे 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च को या उससे पहले जमा करना जरूरी है।

    ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से करें भुगतान

    Advance Tax का भुगतान टैक्सपेयर ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से कर सकते हैं। ऑनलाइन के लिए www.tin-nsdl.com पर जाकर Pay Taxes Online विकल्प पर क्लिक करना होगा। बाद में एसेसमेंट ईयर, पता, फोन नंबर, बैंक का नाम, ईमेल एड्रेस और कैप्चा जैसी जरूरी चीजों को भरकर टैक्स का भुगतान किया जा सकता है।

    ऑफलाइन टैक्स के ऑफलाइन भुगतान के लिए बैंक की ब्रांच में जाकर चालान 280 भरना होगा। जहां एसेसमेंट ईयर, पता, फोन नंबर, बैंक का नाम, ईमेल एड्रेस और अन्य जानकारियां देने के बाद कैश या फिर चेक के साथ इसका भुगतान किया जा सकता है।

    चूक गए तो लगेगा जुर्माना

    अगर किसी कारण से टैक्सपेयर अग्रिम कर का अंतिम भुगतान करना भूल जाता है तो आयकर अधिनियम की धारा 234बी और 234सी के तहत जुर्माना लग सकता है। अगर टैक्स की पूरी राशि का भुगतान नहीं किया गया है या अग्रिम कर कुल कर देनदारी के 90% से कम है, तो धारा 234बी के तहत ब्याज लगाया जाता है।

    वहीं, अगर भुगतान किया गया टैक्स भुगतान किस्त राशि के निर्धारित प्रतिशत से कम है, तो धारा 234सी के तहत अप्रैल से टैक्स के भुगतान की तारीख तक 1% प्रति माह या महीने के हिस्से का ब्याज लगाया जाता है।