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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Mar 14, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

Advance Tax Payment Calculation 2022-23: कैसे होता है एडवांस टैक्स का कैलकुलेशन, जानिए पूरी डिटेल्स

By Abhinav ShalyaEdited By: Abhinav Shalya
Published: Tue, 14 Mar 2023 02:09 PM (IST)

Due Date of Advance Tax Payment 2022-23 and How to Calculate जिस भी व्यक्ति की टैक्स देनदारी 10000 रुपये या ...और पढ़ें

Advance Tax Payment Eligibility and Exemption 2022-23
Advance Tax Payment Eligibility and Exemption 2022-23

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। एडवांस टैक्स का एक प्रकार का इनकम टैक्स होता है। इसमें करदाता की ओर से साल में होनी वाली  संभावित आय पर लगने वाले टैक्स को एडवांस में ही सरकार के पास जमा करा दिया जाता है। इसकी खास बात यह है कि सामान्य इनकम टैक्स की तरह इसका भुगतान एकमुश्त नहीं, बल्कि किस्तों में किया जाता है।

किन लोगों को भरना होता है एडवांस टैक्स?

अगर किसी भी व्यक्ति की टैक्स देनदारी 10,000 रुपये अधिक है, तो इनकम टैक्स एक्ट के प्रावधानों के मुताबिक, उसे एडवांस टैक्स का भुगतान करना होता है। एडवांस टैक्स का नियम वेतनभोगी, फ्रीलांसर, व्यापारियों और अन्य किसी प्रकार से आय अर्जित करने वाले लोगों पर लागू होता है। हालांकि, 60 वर्ष या उससे ऊपर के ऐसे वरिष्ठ नागिरक, जो किसी प्रकार का व्यापार नहीं करते हैं, तो उन्हें एडवांस टैक्स से छूट दी गई है।

कैसे कैलकुलेट करते हैं एडवांस टैक्स?

उदाहरण:

वार्षिक कुल आय: 15,00,000 रुपये

व्यय (अनुमान): 8,00,000 रुपये

पीपीएफ: 30,000 रुपये

एलआईसी प्रीमियम: 20,000 रुपये

मेडिकल इंश्योरेंस : 10,000 रुपये

टीडीएस (अनुमान): 20,000 रुपये

एफडी पर ब्याज : 8,000 रुपये

एडवांस टैक्स   राशि
कुल आय 15,00,000
व्यय (-) 8,00,000
शेष 7,00,000
एफडी पर ब्याज (+) 8,000
सकल कुल आय  7,08,000
पीपीएफ में योगदान (-) 30,000
एलआईसी प्रीमियम  (-) 20,000
मेडिकल इंश्योरेंस (-) 10,000
शेष 6,48,000
देयकर 42,100
एजुकेशन सेस (+)1,684
कुल देयकर 43,784
टीडीएस (-)20,000
एडवांस टैक्स 23,784

एडवांस टैक्स का कब भुगतान किया जाता है?

एडवांस टैक्स का भुगतान साल के दौरान चार अलग-अलग किस्तों में किया जाता है। इसकी तारीख इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा तय की जाती है। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए एडवांस टैक्स भरने की तारीख 15 जून, 15 सिंतबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च तय की गई है।