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    Third Party Insurance क्यों है इतना जरूरी, जानिए कहां-कहां मिलता है इससे लाभ

    By Priyanka KumariEdited By: Priyanka Kumari
    Updated: Fri, 02 Jun 2023 12:00 PM (IST)

    Third Party Insurance आपने कई बार सुना होगा कि हर गाड़ियों के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जरूरी होता है। आइए आज हम इस इंश्योरेंस के बारे में जानते हैं। कहां कहां इस इंश्योरेंस से क्लेम लिया जा सकता है?

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    Third Party Insurance: benefit of third party insurance

     नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। अगर आप कोई भी व्हीकल चलाते हैं, तब आपने कई बार थर्ड पार्टी इंश्योरेंस (Third Party Insurance) के बारे में सुना होगा। कोई भी नया वाहन खरीदने के बाद उसका थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करवाना अनिवार्य होता है। ये इंश्योरेस गाड़ी गाड़ी के मालिक को इंश्योर नहीं करती है यानी कि किसी भी तरह का कवर नहीं देती है। अब सवाल आता है कि आखिर ये इंश्योरेंस इतना जरूरी क्यों है? इस इेश्योरेस के क्या फायदे होते हैं?

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    2018 से अनिवार्य किया गया

    साल 2018 से हर गाड़ी का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होना अनिवार्य है। नई बाइक की खरीद पर 5 साल और कार की खरीद पर 3 साल का इंश्योरेंस किया जाता है। इस इंश्योरेंस में गाड़ी के मालिक को किसी भी तरह का कवर नहीं दिया जाता है। लेकिन इस इंश्योरेंस में अगर आपकी गाड़ी से कोई सड़क दुर्घटना होती है तो उस दुर्घटना के दौरान चोटिल होने वाले व्यक्ति को कवर किया जाता है। इस इेश्योरेंस को लाइबिलटी कवर के तौर पर भी जाना जाता है। यह इंश्योरेस तीसरे पक्ष से ही संबंधित होता है।

    इस इंश्योरेंस का फायदा

    थर्ड पार्टी इंश्योरेंस गाड़ी मालिक को इंश्योर नहीं देता है। लेकिन ये बीमा दूसरी तरीके से बहुत मददगार साबित होता है। इस इंश्योरेंस में वाहन दुर्घटना में होने वाले आर्थिक नुकसान से बचा जा सकता है। इसके साथ ही दुर्घटना के बाद अस्पताल में होने वाले खर्चों को भी कवर किया जाता है। इसमें कानूनी काम-काज की लागत को भी कवर किया जाता है। इन सबका का क्लेम बीमा कंपनी द्वारा दिया जाता है। इस इंश्योरेस को अनिवार्य इसलिए किया गया है क्योंकि देश में कई ऐसे लोग हैं जो गाड़ी का इंश्योरेंस एक साल के बाद दोबारा नहीं करवाते हैं। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस को अनिवार्य करने का आदेश दिया था।

    कौन-कौन इंश्योर होते हैं

    • थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में वाहन से हुई दुर्घटना में चोटिल व्यक्ति के नुकसान को कवर किया जाता है। ये नुकान बीमा कंपनी द्वारा भरा जाता है।
    • गाड़ी को होने वाले किसी भी नुकसान की भरपाई इंश्योरेस कंपनी ही करती है। इस बात का ध्यान रखियेगा कि इस इंश्योरेंस में केवल आर्थिक नुकसान की भरपाई होती है।
    • बीमा कंपनी सिर्फ थर्ड पार्टी को ही कवर करती है। गाड़ी का मालिक फर्स्ट पार्टी और गाड़ी की चपेट में आने वाला व्यक्ति थर्ड पार्टी होता है।

    किस को क्लेम देती है बीमा कंपनी

    थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में बीमा कंपनी आपकी गाड़ी से किसी अन्य व्यक्ति के वाहन को हुआ नुकसान, किसी दूसरे व्यक्ति की सं​पत्ति को हुआ नुकसान, किसी व्यक्ति के शरीर में गंभीर चोट या मृत्यु पर मुआवजा, दुर्घटना से संबंधित कानूनी कार्रवाई का खर्च का क्लेम देती है। अगर आपके वाहन को नुकसान हुआ है या चोरी हुआ है तो कंपनी उसकी भरपाई नहीं करती है। इसके साथ ही वाहन के मालिक को शारीरिक नुकसान होता है तो उसे भी कवर नहीं किया जाता है।

    थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं है तो कितना जुर्माना देना होगा

    थर्ड पार्टी इंश्योरेंस आपको किसी दुर्घटना में होने वाले नुकसान की भरपाई करने में मदद करता है। अगर आप बिना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाते हैं तब आपको 2000 रुपये तक का जुर्माना या 3 महीने तक की जेल की सजा हो सकती है। अगर आप बार बार इस तरह की लापरवाही करते हैं, तो आपको दोनों सजा हो सकती हैं।