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    थर्ड पार्टी इश्योरेंस क्लेम करना हो तो तुरंत करें ये काम, बिना insurance की गाड़ी चलाई तो कटेगा भारी चालान

    By Atul YadavEdited By: Atul Yadav
    Updated: Sat, 22 Apr 2023 11:13 AM (IST)

    थर्ड पार्टी कार इंश्योरेंस कवर या लायबिलिटी कवर एक ऐसी पॉलिसी है जो कार मालिक या वाहन के ड्राइवर को किसी भी कानूनी दायित्व आकस्मिक देयता वित्तीय नुकसान या संपत्ति की क्षति चोट लगने या यहां तक कि मौत की स्थिति में चिकित्सा व्यय कवर से बचाती है। (जागरण फोटो)

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    थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के लाभ क्या होता है

    नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। प्रत्येक वाहन मालिकों को थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करवाना अनिवार्य है। मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के तहत अगर कोई वाहन मालिक बिना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाता है तो उसे भारी-भरकम चालान का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में सवाल उठता है कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता क्या है और उससे वाहन मालिक को क्या लाभ मिलता है। इन तमाम सवालों का जवाब आपको इस खबर के माध्यम से हम देने जा रहे हैं।

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    क्या होता है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस

    थर्ड पार्टी कार इंश्योरेंस कवर या लायबिलिटी कवर एक ऐसी पॉलिसी है जो कार मालिक या वाहन के ड्राइवर को किसी भी कानूनी दायित्व, आकस्मिक देयता, वित्तीय नुकसान या संपत्ति की क्षति, चोट लगने या यहां तक कि मौत की स्थिति में चिकित्सा व्यय कवर से बचाती है।

    थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के लाभ

    थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में यदि आपकी बाइक या कार चोरी भी हो जाए तो उसका क्लेम आपको नहीं मिलता है। क्योंकि चोरी इसमें कवर नहीं होती है और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के तहत सिर्फ सामने वाली पार्टी को लाभ मिलता है जो आपके वाहन से दुर्घटना ग्रस्त हुआ है। मान के चलिए यह इंश्योरेंस गाड़ी के पेपर्स पूरे रखने की प्रक्रिया के तहत करवाया जा सकता है।

    थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के लिए कैसे करें क्लेम

    थर्ड पार्टी इंश्योरेंस को क्लेम करना का पहला चरण एफआईआर है। अगर कोई सड़क दुर्घटना होती है तो सबसे पहले उसकी पुलिस में FIR उसके बाद आप अपने बीमा एजेंट से संपर्क करें। एजेंट आपको आगे की प्रक्रिया के बारे में बताएगा।

    कितने का कटता है चालान

    यदि आप थर्ड-पार्टी कार बीमा पॉलिसी के बिना अपनी गाड़ी चलाते हुए पकड़ जाते हैं तो आपको भारी भरकम चालान का सामना करना पड़ सकता है। अपडेटेड मोटर व्हीकल अधिनियम 2019 के तहत अगर आप अपनी गाड़ी के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं करवाते हैं तो आपको पहली बार पकड़े जाने पर 2000 रुपये का चालान कटेगा वहीं दूसरी बार पकड़े जाने पर 4000 रुपये का चालान कटेगा।