Insurance Company ने क्लेम देने से कर दिया है इनकार तो न लें टेंशन, इन विकल्पों के जरिए कर सकते हैं दावा
Insurance Company की ओर से क्लेम खारिज होने पर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप बीमा लोकपाल ग्रीवेंस अफसर और IRDAI के पास इसकी शिकायत कर सकते हैं जिसके बारे में हम विस्तार से बताने जा रहे हैं। (जागरण फाइल फोटो)

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। इंश्योरेंस कंपनियां कई बार कुछ दावों पर अलग-अलग कारणों को चलते क्लेम देने से इनकार कर देती हैं। ऐसे में कई पॉलिसीधारक या फिर उनके आश्रित लोगों को लगता है कि उन्हें क्लेम नहीं मिल पाएगा, लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इंश्योरेंस कंपनी के इनकार करने के बावजूद भी आप क्लेम पाने के लिए कुछ विकल्प आपके पास खुले हुए हैं, जिनके बारे में हम नीचे विस्तार से बताने जा रहे हैं।
ग्रीवेंस अफसर से शिकायत
क्लेम खारिज होने के बाद पॉलिसीधारक और उनके आश्रितों को सबसे पहले इंश्योरेंस कंपनी के ग्रीवेंस अफसर के पास जाना चाहिए और उस कारण का पता करना चाहिए कि आखिर उनका क्लेम क्यों खारिज किया गया है। इसके लिए आपको इंश्योरेंस कंपनी के ग्रीवेंस अफसर के पास जरूरी दस्तावोजों के साथ लिखित में शिकायत दर्ज करानी होगी।
IRDAI
अगर आप ग्रीवेंस अफसर की ओर से दिए गए जवाब से संतुष्ट नहीं है तो नियामक भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) के पास आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आप आईआरडीएआई की कंज्यूमर एजुकेशन वेबसाइट या इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम पर शिकायत कर सकते हैं। बता दें, आईआरडीएआई के इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम की मदद से आप अपनी शिकायत के स्टेटस को भी चेक कर सकते हैं।
बीमा लोकपाल के पास अपील
पॉलिसीधारक अगर इंश्योरेंस कंपनी के जवाब से संतुष्ट नहीं है तो फिर वह बीमा लोकपाल के पास जाकर भी शिकायत दर्ज करा सकता है।
आईआरडीएआई की कंज्यूमर एजुकेशन वेबसाइट के मुताबिक, बीमा लोकपाल को भारत सरकार द्वारा पॉलिसीधारकों को आने वाली समस्याओं को किफायती, निष्पक्ष और कुशल तरीके से कोर्ट के बाहर निपटाने के लिए नियुक्ति किया गया है। मौजूदा समय में देश में 17 बीमा लोकपाल हैं जिनके पास जाकर आप इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ जाकर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
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