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    Health Insurance Port Process: अपने हेल्थ इंश्योरेंस ने नहीं हैं खुश तो आसानी से करें पोर्ट, जानिए स्टेप बाय स्टेप गाइड

    By Priyanka KumariEdited By: Priyanka Kumari
    Updated: Mon, 29 Jan 2024 07:21 PM (IST)

    Health Insurance Portability अपनी हेल्थ का ध्यान रखने और मेडिकल खर्चों को कम करने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस () काफी जरूरी हो गया है। आज कई इंश्योरेंस कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस देते हैं। ऐसे में कई बार हमें किसी कंपनी की सर्विस पसंद नहीं आती है। इस स्थिति में आप आसानी से अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी को पोर्ट कर सकते हैं। पढ़ें पूरी खबर..

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    अपने हेल्थ इंश्योरेंस को कर सकते हैं पोर्ट

    बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। How to Port The Policy: वर्तमान में निवेश के ऑप्शन में हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी भी शामिल हो गया है। इस पॉलिसी में निवेश करना काफी आसान हो गया है। ऐसे में कई बार हम जल्दबाजी में किसी गलत पॉलिसी में निवेश कर देते हैं जिससे बाद में हमें नुकसान का सामना करना पड़ता है।

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    अगर आप भी अपने हेल्थ इंश्योरेंस (Health Insurance) खुश नहीं हैं तो आप आसानी से इसे पोर्ट करा सकते हैं। जिस प्रकार हम सिम कार्ड को पोर्ट करते हैं, ठीक उसी प्रकार हम हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को भी पोर्ट (Portability of Health Insurance) कर सकते हैं।

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    • कैसे करें हेल्थ इंश्योरेंस पोर्ट
    • आप जिस कंपनी ने अपनी पॉलिसी को पोर्ट करवाना चाहते हैं उसमें पॉलिसी रिन्यूअल की तारीख से 45 दिन पहले पोर्ट के लिए आवेदन दें।
    • इसके बाद जब कंपनी द्वारा आपको प्रपोजल और पोर्टेबलिटी फॉर्म भेजा जाएगा।
    • पोर्टेबलिटी फॉर्म में पॉलिसीहोल्डर का नाम, फोन नंबर, ईमेल आदि सभी जरूरी जानकारी भरकर सबमिट करें।
    • फॉर्म सबमिट करने के बाद नई इंश्योरेंस कंपनी मौजूदा हेल्थ पॉलिसी कंपनी से संपर्क करेगी।
    • नई इंश्योरेंस कंपनी आईआरडीएआई की वेबसाइट की मदद से आपके पॉलिसी से जुड़ी डिटेल्स (जैसे- क्लेम हिस्ट्री, मेडिकल रिकॉर्ड्स आदि) जान सकती है।
    • बता दें कि अगर कंपनी को यह सभी जानकारी नहीं मिलती है तो वह हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी को होल्ड पर रख सकती है।
    • इंश्योरेंस कंपनी को जैसे ही आपके जरूरी डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं वह 15 दिन के अंदर आपके पोर्टेबिलिटी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट या रिजेक्ट होने की सूचना दे देगी।

    ये डॉक्यूमेंट्स है जरूरी

    • हेल्थ इंश्योरेंस रिन्यू का नोटिस
    • नो क्लेम बोनस का सर्टिफिक्ट
    • अगर कोई क्लेम किया है तो उसकी डिस्चार्ज समरी
    • फॉलो-अप रिपोर्ट
    • मेडिकल हिस्ट्री, रिपोर्ट और कॉपी

    क्या-क्या होता है पोर्ट

    • पॉलिसी खरीदने के बाद का 30 दिन का वेटिंग पीरियड ट्रांसफर हो जाता है
    • पुरानी बीमारियों के लिए वेटिंग पीरियड पोर्ट होता है
    • कोई खास बीमारी के लिए वेटिंग पीरियड भी ट्रांसफर हो जाता है
    • पुरानी पॉलिसी का नो क्लेम बोनस भी पोर्ट होता है।

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