Tax on Gold: शादी में मिल रहा है गोल्ड, गिफ्ट लेने से पहले जान लें क्या है इसे लेकर टैक्स नियम?
शादी का सीजन चल रहा है। शादी के समय सोने और चांदी का लेन-देन सबसे ज्यादा होता है। इस समय इसकी खरीदारी भी सबसे ज्यादा रहती है। अगर आपको शादी में गोल्ड ...और पढ़ें

नई दिल्ली। शादी के समय में सोने का लेन-देन सबसे ज्यादा होता है। इस समय सोने की डिमांड बढ़ने से उसकी कीमत में भी इजाफा होता है। बहुत से लोग शादी में गोल्ड जैसी महंगी वस्तु देना भी पसंद करते हैं। अगर आपकी शादी में भी गोल्ड का लेन-देन हो रहा है, तो जारा बचकर रहें।
क्योंकि टैक्स नियमों के अनुसार शादी में मिलने गोल्ड पर आपको टैक्स देना होता है। चलिए इसे लेकर क्या नियम है, उसे स्पष्ट कर देते हैं।
क्या है इसे लेकर नियम?
टैक्स नियम के अनुसार अगर शादी में मिले गोल्ड या गोल्ड ज्वेलरी की कीमत 50 हजार रुपये से अधिक होती है, तो इसे इनकम फॉर्म अदर सोर्स (Income From Other Sources) में गिना जाता है। इसलिए 50 हजार से अधिक कीमत वाले गोल्ड ज्वेलरी या गोल्ड टैक्सेबल है।
लेकिन अगर ये सोना कोई करीबी परिवार दे रहा है, तो इसमें कोई टैक्स नहीं लगता। हालंकि गोल्ड खरीदने और बेचने पर इसमें नियम के अनुसार 3 फीसदी जीएसटी, शार्ट टर्म और लॉगटर्म टैक्स देना पड़ता है।
इन करीबी रिश्तेदार में-
- माता-पिता
- सास-ससुर
- भाई-बहन
- लाइफ पार्टनर
- दादा- दादी या नाना नानी इत्यादि को शामिल किया गया है।
Gold Rate Today: कितना रहा आज सोने का भाव?
4 दिंसबर, गुरुवार को IBJA में 24 कैरेट सोने की कीमत 127,755 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। इसके साथ ही 22 कैरेट सोने का भाव 127,243 रुपये प्रति 10 ग्राम और 18 कैरेट सोने का दाम 127,243 रुपये प्रति 10 ग्राम है।
दोपहर 2.52 बजे एमसीएक्स में 24 कैरेट सोने का भाव 127,287 रुपये प्रति 10 ग्राम चल रहा है। इसमें 545 रुपये प्रति 10 ग्राम की तेजी है। सोने ने अब तक 127,283 रुपये प्रति 10 ग्राम का लो रिकॉर्ड और 128,217 रुपये प्रति 10 ग्राम का हाई रिकॉर्ड बनाया है।

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