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    Budget 2023: वेतनभोगी लोगों को बड़ी उम्मीदें, जानें किन चीजों पर सरकार दे सकती है राहत

    By Abhinav ShalyaEdited By: Abhinav Shalya
    Updated: Sat, 07 Jan 2023 12:00 AM (IST)

    Budget 2023-24 से वेतनभोगी लोग क्या उम्मीद लगा सकते हैं। इसके लिए हमने मुंबई में टैक्स कन्सलटेंट राजेंद्र सबरवाल से बात की हैं जिन्होंने बताया है कि क्या राहत मिल सकती है जिसके बारे में हम अपनी इस रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं।

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    What Are a Budget 2023 expectation for salary employed person (Jagran File Photo)

    नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। वित्त वर्ष 2023-24 के बजट आने में करीब तीन हफ्ते का समय बचा हुआ है। बजट को लेकर चर्चा हर ओर हो रही है। वहीं, महंगाई और ब्याज दरों में बढ़ोतरी के वेतन पाने वाले लोगों को भी इस बार के बजट से काफी अपेक्षाएं हैं, जिसमें कैपिटल गेन टैक्स, होम लोन के लिए छूट की सीमा में बढ़ोतरी के साथ कई अन्य तरह की राहत शामिल हैं।

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    बता दें, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से एक फरवरी को बजट पेश किया जाना है। इस बार का बजट काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि ये मोदी सरकार के दूसरा कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट होने वाला है। इसके लिए हमने मुंबई में टैक्स कन्सलटेंट, राजेंद्र सबरवाल से बात की हैं। आइए जानते हैं अपनी इस रिपोर्ट में वेतन पाने वाले लोगों को बजट से क्या उम्मीद है।

    टैक्स स्लैब में छूट

    मौजूदा समय में देश में टैक्स भरने वाले लोगों आयकर भरने के लिए दो कर प्राणालियों के विकल्प दिए जाते हैं। ये लोगों में काफी भ्रम पैदा करता है। इस बार इसके समाप्त होने की संभावना है। इसके साथ ही टैक्स स्लैब में बदलाव होने से भी लोगों को राहत मिलने की संभावना है। मौजूदा समय में एक वित्त वर्ष में 2.50 लाख रुपये तक की आय वाले लोगों को आयकर की छूट के दायरे में रखा गया है। इस बार इसके 5 लाख रुपये होने की संभावना है।

    घर खरीदारों को छूट

    इस बार आरबीआई की ओर से ब्याज दर बढ़ने के की इस बात की पूरी संभावना है कि घर खरीदारों के लिए छूट के दायरे को बढ़ा सकती है। वर्तमान में होम लोन पर दी गई 2 लाख रुपये तक ब्याज पर करदाता को आयकर में छूट मिलती है। वहीं,80सी का दायर बढ़ने की भी उम्मीद है।

    पर्सनल लोन पर छूट

    भारत में कुल दिए जाने वाले लोन में पर्सनल लोन और एजुकेशन लोन की हिस्सेदारी 35 प्रतिशत है। एजुकेशन लोन पर आयकर अधिनियम की धारा 80ई के तहत छूट मिलती है, लेकिन पर्सनल लोन के लिए ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है, जिस पर इस बार के बजट में विचार हो सकता है।

    यूनिफॉर्म कैपिटल गेन टैक्स

    संपत्तियों के कई प्रकार होते हैं और इनके हिसाब से सरकार की ओर से अलग-अलग टैक्स की दर लगाई जाती है। ऐसे में लोगों को कई बार इस टैक्स सिस्टम को समझने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे इस बार के बजट में कैपिटल गेन टैक्स की एक दर या फिर यूनिफॉर्म कैपिटल गेन टैक्स आ सकता है। 

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