Budget 2024: आम आदमी को हैं बजट से कई उम्मीदें, Tax को लेकर चाहिए ये राहतें
Budget 2024 Expectation निर्मला सीतारमण आम बजट पेश करने वाली है। इस बजट को लेकर कई उम्मीदें है। आम जनता उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार उन्हें इनकम टैक्स () से संबंधित कुछ राहत दे सकती है। आइए जानते हैं कि आम जनता टैक्स से संबंधित कौन-सी राहत की उम्मीद कर रहे हैं। आइए इस आर्टिकल में विस्तार से जानते हैं।
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला आम बजट 23 जुलाई 2024 (मंगलवार) को पेश होने वाला है। इस बजट को लेकर हर सेक्टर को कई उम्मीदें है।
आम जनता को इनकम टैक्स (Income Tax) को लेकर कई उम्मीदें हैं। इस बार सबका फोकस टैक्स की नई रीजीम पर बना रहेगा। आम जनता टैक्स को लेकर कुछ राहतों की उम्मीद कर रहे हैं। आइए, जानते हैं कि आम जनता टैक्स को लेकर कौन-सी राहतों की उम्मीद कर रहे हैं।
स्टैंडर्ड डिडक्शन
इस बजट में उम्मीद की जा रही है कि सरकार स्टैंडर्ड डिडक्शन (Standard Deduction) में वृद्धि कर सकती है। वर्तमान में स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपये हैं जिसे 1 लाख रुपये बढ़ाने की उम्मीद हैं।
आखिरी बार साल 2019 में स्टैंडर्ड डिडक्शन को 40,000 रुपये से 50,000 रुपये किया गया है। पिछले 5 सालों से इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, जबकि इस बीच महंगाई काफी बढ़ गया है।
हेल्थ पॉलिसी
आम आदमी को उम्मीद है कि बजट में उन्हें राहत मिलनी चाहिए। आम जनता को राहत देने के लिए सरकार को महंगाई और हेल्थकेयर के बढ़ते खर्च में कंट्रोल करना होगा। हेल्थकेयर के लिए सरकार को इनकम टैक्स के सेक्शन 80डी के तहत मिलने वाले टैक्स बेनिफिट को बढ़ाना होगा।
अभी हेल्थ पॉलिसी प्रीमियम पर सीनियर सिटिजन को 50,000 रुपये का कर छूट मिलता है, जिसे 1 लाख रुपये तक बढ़ाने की उम्मीद की जा रही है।
वहीं 60 साल से कम उम्र वालों के लिए कर छूट को 50,000 रुपये करना चाहिए जो अभी 25,000 रुपये है।
ओल्ड रीजीम
बजट 2023 में न्यू टैक्स रीजीम को डिफॉल्ट टैक्स रीजीम बनाया गया था। इसके बावजूद पिछले साल में हुए एक सर्वे के अनुसार अभी भी 80 फीसदी करदाता ओल्ड रीजीम का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि, ओल्ड रीजीम वाले टैक्सपेयर्स की संख्या ज्यादा है तो उम्मीद है कि बजट में ओल्ड टैक्स रीजीम को लेकर कोई एलान हो सकता है।
आम जनता को उम्मीद है कि सरकार ओल्ड टैक्स स्लैब में बदलाव करें और करदाताओं पर टैक्स का बोझ घटाएं।
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लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स
सीनियर सिटिजंस को उम्मीद है कि इस बजट में उनके लिए कैपिटल गेंस टैक्स में राहत दी जाएगी। वर्तमान में स्टॉक और म्यूचुअल फंड से 1 लाख रुपये तक की इनकम पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगाया जाता है। लेकिन, सीनियर सिटिजंस उम्मीद कर रहे हैं कि इस बजट में इसे 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये किया जाए।