Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आधार से पैन लिंक कराना अब पड़ रहा महंगा, जुर्माने से भरा सरकार का खजाना

    Updated: Thu, 14 Nov 2024 02:45 PM (IST)

    Aadhar Card Pan Card Link सरकार ने पैन को आधार से लिंक कराने के लिए 30 जून 2023 तक की डेडलाइन तय की थी। उस वक्त तक पैन को आधार से लिंक कराना मुफ्त था। उसके बाद से सरकार पैन से आधार लिंक कराने पर जुर्माना वसूल रही है। यह रकम पहले 500 रुपये थी जो बढ़कर 1000 रुपये हो गई है।

    Hero Image
    2 करोड़ से अधिक टैक्सपेयर्स ने फ्री डेडलाइन खत्म होने के बाद पैन को आधार से लिंक कराया।

    बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने के लिए पैन को आधार से लिंक कराना अनिवार्य कर दिया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसके लिए 31 दिसंबर, 2024 तक की डेडलाइन दी है। अगर 31 दिसंबर तक आप पैन और आधार को लिंक नहीं कराते, तो आपका पैन कार्ड डी-एक्टिवेट कर दिया जाएगा। इससे आपको टैक्स भरने, लेनदेन करने समेत अन्य मुश्किलें भी आएंगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पैन-आधार लिंक कराने पर फाइन

    सरकार ने 30 जून 2023 तक पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने की सुविधा मुफ्त कर रखी थी। लेकिन, अब लेट फीस के तौर पर 1 हजार रुपये का जुर्माना देना पड़ता है। पहले जुर्माने की रकम 500 रुपये थी, जिसे अब बढ़ाकर 1 हजार रुपये कर दिया गया है। इसका मतलब कि पैन से आधार कार्ड लिंक कराने पर अब आपको 1 हजार रुपये फाइन के रूप में देने होंगे।

    कितने लोगों पर लगा जुर्माना

    देश में 2 करोड़ से अधिक टैक्सपेयर्स ने फ्री डेडलाइन खत्म होने के बाद पैन को आधार से लिंक कराया। सरकार ने उनसे पेनल्टी के रूप में 2,125 करोड़ रुपये वसूले हैं। इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की धारा 234 एच में प्रावधान है कि किसी व्यक्ति को धारा 139एए की उपधारा (2) के तहत आधार की जानकारी देनी होती है। ऐसा न करने पर उसे सरकार को 1,000 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ेगा।

    देश में कितने पैन कार्ड हैं?

    अगर मार्च 2024 तक का आंकड़ा देखें, तो देश में 74 करोड़ से अधिक लोगों के पास पैन कार्ड था। इनमें से 60.5 करोड़ लोग अपने पैन को आधार से लिंक करा चुके थे। पिछले साल नवंबर में एक आरटीआई के जवाब में सीबीडीटी ने बताया था कि वह आधार से लिंक नहीं होने के कारण 11.5 करोड़ पैन को डी-एक्टिवेट कर चुका है।

    पैन को आधार से कैसे लिंक करें?

    • इनकम टैक्स की वेबसाइट websites- eportal.incometax.gov.in या incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं।
    • पैन नंबर को यूजर आईडी की जगह भरकर रजिस्ट्रेशन करें।
    • अब पैन को आधार से लिंक करने की एक पॉप विंडो आएगी।
    • अगर ऐसा नहीं होता, तो प्रोफाइल सेटिंग पर जाकर आधार लिंक पर क्लिक करें।
    • यहां आपको पैन कार्ड की जानकारियां- जैसे जन्मतिथि, लिंग और नाम दिखेगा।
    • अपनी इन जानकारियां को आधार से मिलान करें। फिर लिंक नाउ बटन पर क्लिक करें।
    • इसके बाद आपकी स्क्रीन पर लिखा आएगा कि आपका पैन आधार से लिंक हो गया है।

    यह भी पढ़ें : आपके PAN कार्ड के बंद होने का खतरा, जल्द करना होगा ये काम