GST Rate Cut का फायदा जनता को नहीं मिल रहा? सरकार के पास पहुंचीं हजारों शिकायतें; अब कंपनियों पर होगा एक्शन?
सरकार ने भले ही GST Rate Cut का तोहफा दे दिया है लेकिन अभी इसका फायदा जनता तक नहीं पहुंच रहा है। इसे लेकर हजारों शिकायतें भी दर्ज हो चुकी हैं। भारत सरकार का उपभोक्ता मंत्रालय कंपनियों पर पैनी नजर बनाए हुए है ताकि न्यू जीएसटी रेट (New GST Rates) का फायदा जनता तक पहुंच सके।

नई दिल्ली। जीएसटी की नई दरें 22 सितंबर से लागू हो चुकी हैं। लेकिन अब तक इसका सीधा फायदा ग्राहकों तक सही तरीके से नहीं पहुंचा है। भले ही जनता को कम कीमत पर सामान मुहैया कराने के लिए GST Rate Cut किया गया हो लेकिन अभी कुछ कंपनियां इसका फायदा आम जनता को नहीं दे रही हैं। इसे लेकर राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन को 3 हजार से ज्यादा शिकायतें मिल चुकी हैं। इन शिकायतों में कहा गया है कि जीएसटी रेट कट का फायदा उन्हें नहीं मिल रहा है। इस पर कार्रवाई करने के लिए National Consumer Helpline यानी NCH केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व सीमा शुल्क बोर्ड (Central Board of Indirect Taxes and Customs - CBIC) को शिकायत फॉरवर्ड कर रहा है।
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3 सितंबर को जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में जीएसटी में बड़े बदलाव की घोषणा की गई थी। इस बदलाव GST 2.0 कहा गया। इसमें वस्तुओं को 5 और 18 फीसदी के स्लैब में रखा गया। और सिन एंड लग्जरी प्रोडक्ट्स के लिए 40 फीसदी का अलग स्लैब बनाया गया। इस बदलाव से अधिकतर चीजें सस्ती हो गई हैं। घरों में इस्तेमाल होने वाली कुछ चीजें जीएसटी फ्री हैं तो कुछ अधिकतर पर केवल 5 फीसदी जीएसटी है और कुछ पर 18 फीसदी जीएसटी है।
उपभोक्ता मामलों की सचिव निधि खरे ने सोमवार को कहा, "हमें अब तक 3,000 उपभोक्ता शिकायतें मिली हैं। हम उन्हें आगे की कार्रवाई के लिए सीबीआईसी (केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड) को भेज रहे हैं। उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय उन मामलों पर कड़ी नजर रख रहा है जहाँ जीएसटी दरों में कमी का लाभ उपभोक्ताओं को न मिले, इसके लिए भ्रामक छूट के जरिए धोखाधड़ी की जा रही है।"
तीसरी आंख कर रही है निगरानी
New GST Rates 22 सितंबर से लागू हुए थे। कई कंपनियों ने इसका सीधा फायदा जनता को देने के लिए पहली ही घोषणा कर दी थी। कुछ कंपनियों ने 22 सितंबर के बाद जीएसटी रेट कट की घोषणा की। वहीं, अभी भी बहुत सी कंपनियों ने इस संबंध में कोई घोषणा नहीं की है और न ही अपने प्रोडक्ट्स के दामों में कटौती की है। इन्हीं को लेकर शिकायतें की जा रही हैं। भारत सरकार का उपभोक्ता मंत्रालय ऐसे ही कंपनियों पर नजर बनाए हुए है। मंत्रालय ने अपनी निगरानी प्रणाली को और मजबूत कर दिया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कंपनियां ग्राहकों को ठग न पाएं और उन्हें सीधे जीएसटी रेट कट का फायदा दें।
अगर दुकानदार नहीं दे रहा New GST Rate का फायदा तो क्या करें?
अगर आप सामान खरीदने दुकान जाते हैं और दुकानदार आपको न्यू जीएसटी रेट का फायदा नहीं दे रहा तो आप इसकी शिकायत टोल फ्री नंबर 1800114000 या 1915 पर कॉल करके दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा आप उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय की साइट https://consumerhelpline.gov.in पर भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं या फिर 8800001915 पर SMS या WhatsApp के जरिए भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
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