Salaried Person इस तरह भर सकते हैं आयकर रिटर्न, जानिए ITR-1 और ITR-2 Form में क्या है अंतर
एक वेतनभोगी व्यक्ति ITR-1 या ITR-2 फॉर्म का उपयोग करके अपना आयकर रिटर्न दाखिल कर सकता है। ये ध्यान देने की बात है कि इन दोनों फॉर्म में अंतर होता है। कौन सा फॉर्म किसी व्यक्ति पर लागू होगा ये वेतनभोगी व्यक्ति की आय के सभी स्रोतों पर निर्भर करता है। आइए इसके लेकर निर्धारित किए गए नियमों के बारे में जान लेते हैं।

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। वित्त वर्ष 2022-23 (AY 2023-24) के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2023 है। यह समय सीमा उन व्यक्तियों के लिए लागू है, जिनके खातों का ऑडिट करने की आवश्यकता नहीं है। अप ने इस लेख में हम आपको बताएंगे कि एक वेतनभोगी व्यक्ति किस तरह अपना आयकर रिटर्न फाइल सकता है और उसे किस फॉर्म का उपयोग करने की जरूरत हैं।
Salaried Person ऐसे भरें रिटर्न
एक वेतनभोगी व्यक्ति ITR-1 या ITR-2 फॉर्म का उपयोग करके अपना आयकर रिटर्न दाखिल कर सकता है। ये ध्यान देने की बात है कि इन दोनों फॉर्म में अंतर होता है। कौन सा फॉर्म किसी व्यक्ति पर लागू होगा, ये वेतनभोगी व्यक्ति की आय के सभी स्रोतों पर निर्भर करता है। ये सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि टैक्स रिटर्न सही फॉर्म का उपयोग करके दाखिल किया गया है या फिर नहीं?
गलत टैक्स रिटर्न फॉर्म का उपयोग करके आईटीआर दाखिल करने से दोषपूर्ण आईटीआर फाइलिंग हो जाएगी। ऐसे में कर विभाग आपको एक कर नोटिस भेजेगा, जिसमें आपसे सही फॉर्म का उपयोग करके ITR दाखिल करने के लिए कहा जा सकता है। आईटीआर दाखिल करने के लिए आपको जिस फॉर्म का उपयोग करना होगा वह वित्तीय वर्ष के दौरान आपकी आय के स्रोतों पर निर्भर करेगा। आइए इन दोनों फार्म के बारे में जान लेते हैं।
ITR-1 फॉर्म से कौन दाखिल कर सकता है टैक्स रिटर्न ?
अगर आप नीचे दी गई शर्तों को पूरा करते हैं, तो आप ITR-1 फॉर्म का उपयोग करके अपना टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकेंगे। हालांकि, यदि किसी वेतनभोगी व्यक्ति की आय किसी अन्य स्रोत जैसे पूंजीगत लाभ, विदेशी आय आदि से है या वह अनिवासी व्यक्ति है, तो वह ITR-1 का उपयोग करके टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं कर सकता है। इसके लिए आपको नीचे दिए गए बिंदुओं पर ध्यान देना है।
- वित्त वर्ष 2022-23 में अगर आपकी कुल आय 50 लाख रुपये से अधिक नहीं है
- आय के स्रोत केवल वेतन, एक गृह संपत्ति और आय के अन्य स्रोत हैं।
- सामान्यतः आप भारत के निवासी हैं।
किसके लिए है ITR-2 फॉर्म?
एक वेतनभोगी व्यक्ति ITR-2 फॉर्म का उपयोग करके अपना टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकता है यदि वह नीचे दिए गए कारकों से मेल खाता है-
- एक कंपनी के निदेशक हैं
- गैर-सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों में निवेश कर रहे हैं
- वेतन, एक से अधिक गृह संपत्ति, पूंजीगत लाभ, विदेशी आय और आय के अन्य स्रोतों से आय है
- भारत के बाहर संपत्ति रख रहे हैं
- कुल आय 50 लाख रुपये से अधिक है
- हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ)
- एक अनिवासी व्यक्ति या निवासी व्यक्ति हैं (सामान्यतः या सामान्यतः नहीं)
- यदि वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान की गई कुछ नकद निकासी के लिए धारा 194एन के तहत टीडीएस आप पर लागू था
- यदि एक वित्तीय वर्ष में कृषि आय 5,000 रुपये से अधिक है
- यदि आपको आभासी डिजिटल संपत्ति जैसे क्रिप्टोकरेंसी, अपूरणीय टोकन आदि बेचने से पूंजीगत लाभ होता है।
- भारत के बाहर किसी भी खाते में हस्ताक्षर करने का अधिकार हो
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