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    क्या है PM Krishi Sinchayee Yojana, जिसके तहत किसानों को इसलिए दी जाती है सब्सिडी; जानिए क्या है पात्रता

    Updated: Thu, 04 Dec 2025 03:21 PM (IST)

    PM Krishi Sinchayee Yojana: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य कृषि उत्पादकता में सुधार करना है। इस ...और पढ़ें

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    नई दिल्ली। PM Krishi Sinchayee Yojana: केंद्र सरकार की ओर से किसानों के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। अगर आप एक किसान हैं तो PM Kisan Yojana के बारे में आप जरूर जानते होंगे लेकिन एक ऐसी भी योजना है, जिससे किसानों को फायदा होता है। इस योजना के बारे में बहुत कम किसानों को ही पता होता है। आज हम आपको इसी योजना के बारे में बताएंगे। इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना।

    प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का लक्ष्य कृषि उत्पादकता में सुधार करना और संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना है। "प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना" को भारत सरकार ने 1 जुलाई 2015 को लॉन्च किया था। यह स्कीम मुख्य रूप से माइक्रो इरिगेशन (ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम) के जरिए खेत के लेवल पर पानी के इस्तेमाल की क्षमता बढ़ाने पर फोकस करती है। इसके अलावा, यह माइक्रो-लेवल पर पानी के स्टोरेज और पानी के बचाव/मैनेजमेंट की एक्टिविटी (दूसरे इंटरवेंशन) को भी सपोर्ट करती है ताकि माइक्रो इरिगेशन के लिए सोर्स बनाने में मदद मिल सके।

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    कौन उठा सकता है इस योजना का लाभ

    सभी किसान PMKSY के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन सब्सिडी की रकम इस आधार पर अलग-अलग होती है कि उन्हें छोटे और मार्जिनल किसान (55% सब्सिडी) या दूसरे किसान (45% सब्सिडी) के तौर पर क्लासिफाई किया गया है। अप्लाई करने के लिए, किसानों के पास आधार कार्ड, लैंड रिकॉर्ड (7/12 और 8-A सर्टिफिकेट), और दूसरे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जिसमें अगर लागू हो तो जाति सर्टिफिकेट और किसी भी पंप मोटर के लिए पक्का बिजली कनेक्शन शामिल है।

    PM कृषि सिंचाई योजना के तहत सब्सिडी पाने के लिए, किसानों को अपने राज्य के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के पोर्टल पर ऑनलाइन या अपने लोकल कृषि विज्ञान केंद्र (KVK) या एग्रीकल्चर ऑफिस में ऑफलाइन अप्लाई करना होगा। एप्लीकेशन के लिए आधार कार्ड, जमीन के मालिकाना हक का सबूत और बैंक अकाउंट की जानकारी जैसे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। मंजूर एप्लीकेंट को उनके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए सब्सिडी मिलती है।

    2015 में शुरू हुई प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) का मकसद “हर खेत को पानी” और “हर बूंद से ज्यादा फसल” है। यह सिंचाई का दायरा बढ़ाती है, 55-100% सब्सिडी के साथ माइक्रो-इरिगेशन (ड्रिप और स्प्रिंकलर) को बढ़ावा देती है, पानी की जगहों को ठीक करती है, और पानी के इस्तेमाल की क्षमता बढ़ाती है।

    प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) के तहत किसानों को सब्सिडी मिलती है, जिसका मुख्य मकसद पानी का सही इस्तेमाल करना और सिंचाई के लिए पक्का एरिया बढ़ाना है, जिससे फसल की पैदावार और किसानों की इनकम बढ़े। इस स्कीम का मकसद भारतीय खेती को सूखे जैसी मौसम की चुनौतियों के लिए ज्यादा टिकाऊ और मजबूत बनाना है।

    कितनी मिलती है सब्सिडी

    माइक्रो इरिगेशन स्कीम के तहत बेनिफिशियरी को दी जाने वाली मदद का पैटर्न छोटे और मार्जिनल किसानों के लिए 55% और दूसरे किसानों के लिए 45% होगा, जिसे नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालयी राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों 60:40 के रेश्यो में पूरा करेंगी। इन राज्यों के मामले में, शेयरिंग का रेश्यो 90:10 है। यूनियन टेरिटरीज के लिए, फंडिंग पैटर्न 100% सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है।

    कैसे करें प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए आवेदन?

    स्टेप 1: किसान अपने खेत और इलाके की जरूरत के हिसाब से, अपनी ग्राम पंचायत के जरिए अपने ब्लॉक/जिला एग्रीकल्चर ऑफिस से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा, किसान अपने ब्लॉक/जिला के एग्रीकल्चर ऑफिसर से भी संपर्क कर सकते हैं या किसान कॉल सेंटर (टोल-फ्री नंबर 1800-180-1551) पर कॉल कर सकते हैं।
    स्टेप 2: किसान संबंधित अथॉरिटी से संपर्क कर सकते हैं और स्कीम के लिए एप्लीकेशन फॉर्म मांग सकते हैं/ले सकते हैं।
    स्टेप 3: एप्लीकेशन फॉर्म में, सभी जरूरी फील्ड भरें, पासपोर्ट साइज की फोटो (साइन की हुई) चिपकाएं, और सभी (सेल्फ-अटेस्टेड) जरूरी डॉक्युमेंट्स अटैच करें।
    स्टेप 4: सही तरीके से भरा और साइन किया हुआ एप्लीकेशन फॉर्म, डॉक्युमेंट्स के साथ तय रिसीविंग अथॉरिटी को जमा करें।
    स्टेप 5: रिसीविंग अथॉरिटी से एप्लीकेशन फॉर्म के सक्सेसफुली जमा होने की रसीद/एक्नॉलेजमेंट लें।

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