क्या है PM Kisan Yojana? कितना मिलता है इसमें लाभ, कैसे उठा सकते हैं फायदा
PM Kisan Yojana में किसानों को 6000 रुपये का लाभ केंद्र सरकार की ओर से दिया जाता है। कोई भी किसान जिसके पास खेती योग्य भूमि है इस योजना के लिए पात्र बन सकता है। (फोटो - जागरण ग्राफिक्स)
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-Kisan Yojana) को केंद्र सरकार की ओर से छोटे किसानों की सीधी मदद के लिए शुरू किया गया है। इसमें किसानों को 6 हजार रुपये वार्षिक दिए जाते हैं। सरकार द्वारा इस योजना को फरवरी 2019 में लॉन्च किया गया था।
क्या है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना?
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना या पीएम किसान के तहत सरकार सभी पात्र किसानों को एक वर्ष के दौरान को 6,000 रुपये तीन किस्तों में निश्चित अंतराल पर दिए जाते हैं। यह पैसा सीधा किसानों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है।
पीएम किसान योजना के लिए कौन पात्र है?
- ऐसे किसान जिनके नाम खेती योग्य भूमि है, वे इस योजना के पात्र बन सकते हैं।
- ग्रामीण और शहरी दोनों किसानों को इस योजना का लाभ दिया जाता है।
- छोट और सीमांत किसान परिवार
पीएम किसान योजना के लिए कौन पात्र नहीं है?
- राज्य सरकार और केंद्र सरकार, पीएसयू और सरकारी संस्थाओं मौजूदा और रिटायर्ड सरकारी अधिकारियों को इस योजना का लाभ नहीं मिल सकता है।
- इनकम टैक्स अदा करने व्यक्ति इसके पात्र नहीं बन सकते हैं।
- मंत्री या फिर किसी संवैधानिक पदों पर बैठा व्यक्ति इसका लाभ नहीं ले सकता है।
- 10,000 रुपये अधिक की मासिक पेंशन पाने वाले व्यक्ति को भी इस योजना का लाभ नहीं मिल सकता है।
कैसे करा सकते हैं पंजीकरण?
पीएम किसान सम्मान निधि योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर 'किसान कार्नर' सेक्शन पर जाकर आप ऑनलाइन ही इस योजना में अपना पंजीकरण करा सकते हैं। इस वेबसाइट पर आप चेक सकते हैं कि आपका नाम अगली किस्त में शामिल है या नहीं।
पीएम किसान में पंजीकरण के लिए जरूरी दस्तावेज
- जमीन के असली कागजात
- आवेदक की बैंक पासबुक
- आवेदक का आधार कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
- आधार कार्ड