सर्च करे
Home

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    क्या है भेदिया कारोबार? जिसमें फंसा अदाणी समूह, जब्त होता है पैसा और लगता है जुर्माना, कई लोगों को मिली है सजा

    Updated: Wed, 17 Dec 2025 12:51 PM (IST)

    शेयर बाजार नियामक, सेबी ने इनसाइडर ट्रेडिंग को अपराध माना है, जिसमें जुर्माना, प्रतिबंध और जेल की सजा तक है। अदाणी ग्रुप से जुड़ा भेदिया कारोबार का यह ...और पढ़ें

    Hero Image

    मुंबई। भारत के मशहूर औद्योगिक घराने अदाणी समूह पर Insider Trading (भेदिया कारोबार) के आरोप लगे हैं। शेयर मार्केट में इनसाइडर ट्रेडिंग को अपराध माना गया है। ईटी की रिपोर्ट के अनुसार, शेयर बाजार नियामक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने आरोप लगाया है कि प्रणव अदाणी ने NDTV शेयर खरीदने के लिए अदाणी ग्रुप के ओपन ऑफर के बारे में कीमत से जुड़ी संवेदनशील जानकारी अपने साले के साथ शेयर की, जो इनसाइडर ट्रेडिंग नियमों का उल्लंघन है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यह मामला और आरोप अगस्त 2022 के हैं, जब ब्रॉडकास्टर को अदाणी ग्रुप टेकओवर कर रहा था। प्रणव अदाणी, अदाणी एंटरप्राइजेज के डायरेक्टर हैं। आइये आपको बताते हैं कि इनसाइडर ट्रेडिंग यानी भेदिया कारोबार क्या होता है और शेयर मार्केट में क्यों इसे गलत माना जाता है।

    क्या होती है इनसाइडर ट्रेडिंग?

    सेबी के अनुसार, इनसाइडर ट्रेडिंग शेयर बाजार में एक अपराध है और यह प्रतिबंधित है। दरअसल, इनसाइडर ट्रेडिंग मतलब है किसी पब्लिक कंपनी के शेयरों को उस कंपनी के बारे में गोपनीय, ज़रूरी नॉन-पब्लिक जानकारी का इस्तेमाल करके खरीदना या बेचना है, जिससे शेयर मार्केट की निष्पक्षता का उल्लंघन होता है।

    इनसाइडर ट्रेडिंग करने वाले लोगों में कंपनी से जुड़े अधिकारी या बड़े निवेशक शामिल हो सकते हैं, जिन्हें कंपनी से जुड़ी गोपनीय जानकारी के बारे में पता होता है और वे इसके सार्वजनिक होने से पहले शेयरों में पॉजिशन बना लेते हैं और जानकारी बाहर आने पर शेयरों को बेचकर निकल जाते हैं, जिसके चलते आम निवेशकों को नुकसान उठाना पड़ता है।

    इनसाइडर ट्रेडिंग पर क्या सजा

    भारत में इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए सज़ा का प्रावधान है, जिसमें भारी जुर्माना (₹25 करोड़ या 3 गुना मुनाफ़ा, जो भी ज़्यादा हो), गैर-कानूनी मुनाफ़े की वसूली, शेयर मार्केट में काम करने पर प्रतिबंध, और SEBI (इनसाइडर ट्रेडिंग पर रोक) रेगुलेशन के तहत 10 साल तक की जेल हो सकती है।

    ये भी पढ़ें- SIP Calculation: 1000 रुपये की एसआईपी से 15 साल बाद कितना फंड बनकर तैयार होगा, पढ़ें कैलकुलेशन

    इन मशहूर हस्तियों पर लगे आरोप

    भारत में कई बिजनेसमैन और हाई-प्रोफाइल लोग इनसाइडर ट्रेडिंग के कथित या साबित मामलों में शामिल रहे हैं, जिन पर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने एक्शन लिया और जुर्माना लगाया है। इनमें मशहूर इंडियन-अमेरिकन बिजनेसमैन रजत गुप्ता, सुमंत कथपालिया, राकेश झुनझुनवाला, अनिल अंबानी और बलराम गर्ग समेत अन्य नाम शामिल हैं।

    बिजनेस से जुड़ी हर जरूरी खबर, मार्केट अपडेट और पर्सनल फाइनेंस टिप्स के लिए फॉलो करें