Duplicate Pan Card: आपके पास भी है दो पैन कार्ड तो तुरंत करें ये काम, भारी जुर्माने से बचने का ये है तरीका
Duplicate Pan Card Rules and Penalty अगर आपके पास भी एक से ज्यादा पैन कार्ड है तो आपको इसके इस्तेमाल से पहले आयकर अधिनियम में इससे जुड़े नियमों और जुर्माने के बारे में पता होना चाहिए। साथ ही इससे बचने के तरीकों को भी जान लेना चाहिए।
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। PAN Card वित्तीय मामलों से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक है। इसके बिना व्यक्ति किसी भी तरह के बैंक ट्रांजेक्शन, लोन अप्लाई, ऑनलाइन भुगतान, आयकर रिटर्न दाखिल करने और निवेश आदि कार्यों को नहीं कर सकता है। इसके अलावा, इसका इस्तेमाल पहचान के प्रमाण के रूप में भी किया जाता है। यह एक 10 अंकों वाला यूनिक अल्फान्यूमेरिक नंबर होता है, जिसे आयकर विभाग द्वारा रजिस्टर्ड किया जाता है। इस वजह से हर एक व्यक्ति के लिए एक खास पैन कार्ड जारी किया जाता है।
पर बहुत-से लोग इस तरह की ज्यादा सुविधाओं का इस्तेमाल करने के लिए एक से ज्यादा पैन कार्ड बनवा लेते हैं। ऐसे में आपके मन में भी सवाल आता होगा कि क्या भारत में एक से ज्यादा PAN Card रखा जा सकता है? आयकर अधिनियम के तहत इससे जुड़े क्या नियम हैं और क्या इसके लिए कोई जुर्माना भी तय किया गया है? आज हम इन्हीं सवालों का विस्तार से जवाब देने वाले हैं।
क्या एक से ज्यादा PAN Card रखा जा सकता है?
पैन कार्ड में एक यूनिक नंबर होता है और हर सख्स को उसके नाम का केवल एक ही पैन कार्ड जारी किया जाता ही। साथ ही, इसे ट्रांसफर भी नहीं किया जा सकता है। आयकर विभाग के मुताबिक, हर व्यक्ति के पास एक ही पैन नंबर होना चाहिए। किसी व्यक्ति या कंपनी के लिए एक से अधिक पैन नंबर रखना अवैध है। पकड़े जाने पर आयकर विभाग कानूनी कार्रवाई कर सकता है या आर्थिक जुर्माना लगा सकता है।
कितना है जुर्माना?
अगर कोई व्यक्ति एक से अधिक पैन कार्ड रखता है, तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 272बी के तहत कार्रवाई की जाती है। इस धारा के तहत एक से अधिक पैन कार्ड रखने वाले व्यक्ति पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। एक से अधिक पैन कार्ड की स्थिति में व्यक्ति को दूसरा पैन कार्ड को सरेंडर कर देना चाहिए।
कैसे करें PAN Card सरेंडर
पैन कार्ड को सरेंडर करने के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों माध्यम का चुनाव किया जा सकता है। इनकी प्रक्रिया कुछ इस तरह से हैं-
Online Surrender Process:
ऑनलाइन पैन कार्ड को सरेंडर करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप को फॉलो करने की जरूरत है-
स्टेप 1: ऑनलाइन सरेंडर करने के लिए आयकर विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर जाएं या https://www.tin-nsdl.com/faqs/pan/faq-pan-cancellation.html पर क्लिक करें।
स्टेप 2: फॉर्म के शीर्ष पर वर्तमान में आप जिस पैन का उपयोग कर रहे हैं, उसका उल्लेख करके पैन परिवर्तन अनुरोध आवेदन पत्र जम करें।
स्टेप 3: फॉर्म के 11 और संबंधित पैन कार्ड की कॉपी को फॉर्म के साथ पेश किया जाना चाहिए।
Offline Surrender Process:
स्टेप 1: पैन को ऑफलाइन सरेंडर करने के लिए फॉर्म 49A भरें। इसके साथ ही सरेंडर किए जाने वाले पैन नंबर का उल्लेख करें और फॉर्म को UTI या NSDL टिन सुविधा केंद्र में जमा करें।
स्टेप 2: अपने अधिकार क्षेत्र के निर्धारण अधिकारी को एक संबोधित एक पत्र लिखें, जिसमें अपने व्यक्तिगत विवरण जैसे कि अपने पैन कार्ड पर पूरा नाम, जन्म तिथि दर्ज करें। www.incometaxindiaefiling.gov.in पर अपने अधिकार क्षेत्र के अधिकारी को ढूंढा जा सकता है।
स्टेप 3: एनएसडीएल टिन सुविधा केंद्र से प्राप्त पावती प्रति के साथ डुप्लीकेट पैन की एक प्रति संलग्न करें और इसे जमा कर दें।