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    किसानों पर मेहरबान हुई सरकार, ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए दे रही 2.7 लाख की सब्सिडी; सिर्फ इन्हें मिलेगा लाभ

    बिहार सरकार ने इसे साकार करने के लिए Dragon Fruit Vikas Yojana शुरू की है। इस योजना के जरिए बिहार सरकार पात्र किसानों को 2.7 लाख की सब्सिडी देगी। अगर आप भी किसान हैं और ड्रैगन फ्रूट की खेती करना चाहते हैं तो आपको इस योजना का लाभ मिल सकता है।

    By Gyanendra Tiwari Edited By: Gyanendra Tiwari Updated: Wed, 27 Aug 2025 03:10 PM (IST)
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    किसानों पर मेहरबान हुई सरकार, ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए दे रही 2.7 लाख की सब्सिडी

    नई दिल्ली। किसानों के लिए केंद्र और राज्य सरकार कई प्रकार की योजनाएं चलाती है। केंद्र की योजनाएं पूरे भारत के किसानों को मिलती हैं। लेकिन राज्य की योजनाएं उस राज्य के किसानों (Kisan Yojana) को मिलती है। अगर आप बिहार के किसान हैं तो आपके लिए यह काम की खबर है। क्योंकि बिहार सरकार ने किसानों को ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए प्रोत्साहित करने हेतु ड्रैगन फ्रूट विकास योजना (Dragon Fruit Vikas Yojana) शुरू की है। इस योजना के तहत, किसानों को खेती की लागत पर 60% सब्सिडी मिलेगी। यह कार्यक्रम 2025-26 और 2026-27 तक चलेगा।

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    कितनी मिलेगी सब्सिडी

    Dragon Fruit की खेती की अनुमानित लागत 6.75 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर है। आपको सरकार इसके लिए को 2.7 लाख रुपये की सब्सिडी दो किश्तों में देगी। पहले साल आपके खाते में 1.62 लाख रुपये और दूसरे साल 1.08 लाख रुपये आएंगे।

    यह योजना भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, रोहतास, दरभंगा, सीवान और किशनगंज सहित 22 जिलों में उपलब्ध होगी। किसान कृषि विभाग की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या विवरण के लिए अपने जिला बागवानी अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।

    बाजार में है ड्रैगन फ्रूट की भारी मांग

    ड्रैगन फ्रूट एक उच्च मूल्य वाली फसल है जिसे कम पानी की आवश्यकता होती है और बाजार में इसकी अच्छी मांग है। एक बार लगाने के बाद, यह किसानों को कई वर्षों तक आय प्रदान कर सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस योजना से न केवल आय में सुधार होगा, बल्कि बिहार में फसल विविधता को भी बढ़ावा मिलेगा।

    सब्सिडी के लिए करना होगा आवेदन

    Dragon Fruit Vikas Yojana का लाभ उठाने के लिए आप किसान कृषि विभाग की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। विस्तृत मार्गदर्शन के लिए वे अपने जिला बागवानी अधिकारी से भी संपर्क कर सकते हैं। जल्दी आवेदन करके, किसान यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि वे पहले चरण के लाभ से वंचित न रहें।

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