PM Kisan Tractor Yojana: ट्रैक्टर खरीदने के लिए भी सरकार देती है पैसा, सब्सिडी पाने के लिए बस करना होगा ये काम
PM Kisan Tractor Yojana 2025 अगर आप एक किसान हैं और ट्रैक्टर खरीदने की योजना बना रहे हैं तो यह खबर आपके काम की हो सकती है। दरअसल भारत सरकार पीएम किसान ट्रैक्टर योजना चलाती है। इसके योजना के जरिए किसानों की मदद की जाती है। इस योजना के जरिए किसानों को सब्सिडी दी जाती है।

नई दिल्ली। PM Kisan Tractor Yojana 2025: भारत सरकार किसानों के लिए तरह-तरह की योजनाएं चलाती रहती है। लेकिन कई ऐसी योजनाएं है जिनके बारे में लोगों को बहुत कम ही पता होता है। प्रमुख योजनाओं जैसे PM Kisan Samman Nidhi Yojana के बारे में तो सभी किसानों को पता होगा। लेकिन कई ऐसी योजनाएं हैं, जिनके बारे में शायद ही सभी किसानों को पता हो। इन्हीं में से एक है पीएम किसान ट्रैक्टर योजना। इस योजना के जरिए सरकार किसानों को ट्रैक्टर खरीदने में आर्थिक मदद करती है। आइए इस योजना के बारे में जानते हैं।
क्या है PM Kisan Tractor Yojana?
भारत सरकार द्वारा शुरू की गई किसान ट्रैक्टर योजना, किसानों को 50% सब्सिडी प्रदान करती है। इसके जरिए किसान कम कीमत पर ट्रैक्टर और कृषि मशीनरी खरीद सकते हैं। यह योजना कृषि को आधुनिक बनाने और छोटे व सीमांत किसानों का वित्तीय बोझ कम करके उन्हें सशक्त बनाने के सरकार के व्यापक प्रयास का हिस्सा है।
कितनी मिलती है पीएम किसान ट्रैक्टर योजना के तहत सब्सिडी
PM Kisan Tractor Yojana राज्य के आधार पर ट्रैक्टरों पर 50% तक और अन्य कृषि मशीनरी पर 80% तक की सब्सिडी प्रदान करती है। जो किसान पहले ट्रैक्टर किराए पर लेते थे, वे अब ट्रैक्टर खरीद सकते हैं, जिससे किराये से जुड़ी आवर्ती लागतें समाप्त हो जाती हैं।
क्या है Prime Minister Kisan Tractor Scheme की पात्रता
- अगर आप एक किसान हैं तभी आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना के तहत उन्हीं किसानों को सब्सिडी दी जाती है जो कृषि और किसानी के क्षेत्र में काम करते हैं।
- योजना के लाभ का उपयोग करने के लिए आवेदक के पास कृषि भूमि होना अनिवार्य है।
- आवेदक किसान भारत का स्थायी निवासी यानी नागरिक होना चाहिए।
- आवेदक किसान की वार्षिक पारिवारिक आय प्रति वर्ष 1.5 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
PM Kisan Tractor Yojana का लाभ उठाने के लिए क्या करना होगा?
पीएम किसान ट्रैक्टर योजना का लाभ उठाने के लिए किसान को रजिस्ट्रेशन करना होता है। इसके लिए आपको अपने राज्य के कृषि पोर्टल पर जाकर आवेदन करना होगा। आवेदन करने के लिए आपके पास आधार कार्ड, भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र (जैसे खतियान/भूलेख), बैंक पासबुक की कॉपी, पासपोर्ट, साइज फोटो, मोबाइल नंबर, जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो) और निवास प्रमाण पत्र जैसे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए।
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