TDS on EPF: बेफिक्र होकर निकालें अपने प्रोविडेंट फंड का पैसा, सरकार ने कम कर दिए हैं टैक्स
TDS On EPF Withdrawal without Pan Card Reduced अगर आप अपने PF अकाउंट से पैसे निकालना चाहते हैं तो अब इसमें ज्यादा टैक्स कटने की चिंता नहीं है। सरकार ने TDS की रकम को कम कर दिया है। इसकी पूरी जानकारी नीचे देखें। (फाइल फोटो)
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। नौकरी-पेशा करने वाले लोगों के लिए एक अच्छी खबर आ गई है। अब उनके कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) की निकासी पर कर कटौती (TDS) को कम कर दिया गया है। घोषणा के बाद TDS 30 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत हो गया है। इसे गैर-पैन मामलों में लागू किया गया है। नई टैक्स कटौती दरों के बाद कर्मचारियों को इससे बहुत मुनाफा होने वाला है और नई दर 1 अप्रैल, 2023 या वित्त वर्ष 2023-24 की शुरुआत से लागू हो जाएंगी।
क्या थी पहले की TDS दरें
पहले से मौजूदा दरों की बात करें तो अगर कोई कर्मचारी ईपीएफ खाता खोलने के 5 साल के भीतर इसके पैसे को निकलता है तो ईपीएफ निकासी पर टीडीएस की कटौती की जाती है। पांच साल की सेवा से पहले अगर इसे निकाला जाता है तो 10 फीसदी की कटौती की जाती है। हालांकि, इसके लिए अगर पैन कार्ड नहीं दिया गया है तो टीडीएस की दरें इससे ज्यादा हैं। इस स्थिति में 30 प्रतिशत की उच्चतम स्लैब दर से TDS काटा जाता है। इसी दर को घटाकर अब 20 प्रतिशत किया गया है। बता दें कि ईपीएफ खातों में, कर्मचारी अपने वेतन का 12 प्रतिशत योगदान करते हैं, और इतनी ही राशि नियोक्ताओं द्वारा योगदान की जाती है।
इन निकासी पर नहीं लगता TDS
गौर करने वाली बात है कि अगर कर्मचारी पांच साल से कम की सेवा पर 50,000 रुपये से कम की निकासी करता है, तो इसपर टीडीएस लागू नहीं होता है। इसके अलावा, वरिष्ठ नागरिकों के केस में 50,000 रुपये से अधिक की निकासी पर फॉर्म 15जी या फॉर्म 15एच जमा करके इस टीडीएस का भुगतान करने से बच सकते हैं। इस स्थिति में उनकी वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
आसान है EPF निकासी
EPF से अपना पैसा निकालने के लिए कर्मचारी ऑनलाइन क्लेम कर सकते हैं। क्लेम करने के बाद इसे एंप्लॉयर के पास अप्रूवल के लिए भेजा है एयर इसके 10 दिन भीतर पैसों को ग्राहक के खाते में जमा कर दिया जाता है।
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