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    PPF, SSY जैसी छोटी बचत योजनाओं में करते हैं निवेश, तुरंत अपडेट करें Pan और Aadhaar, नियमों में हुआ बदलाव

    Small Saving Schemes New Rule वित्त मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि अब बिना पैन और आधार के इन योजनाओं में कोई निवेश नहीं कर पाएगा। वहीं अगर आपने इन योजनाओं में पहले से ही निवेश किया हुआ है तो 30 सितंबर 2023 तक अपना पैन और आधार नजदीकी ब्रांच जाकर अपडेट कराना होगा। (फोटो - जागरण फाइल)

    By Abhinav ShalyaEdited By: Abhinav ShalyaUpdated: Tue, 27 Jun 2023 02:30 PM (IST)
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    Small Saving Schemes में 30 सितंबर तक पैन और आधार अपडेट करना होगा।

    नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। Small Saving Schemes: छोटी बचत योजनाओं जैसे पीपीएफ (PPF), एनएससी (NSC),केवीपी (KVP), सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) और वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) में आप निवेश करते हैं तो ये खबर आपके लिए है। सरकार की ओर से हाल ही जारी आदेश में बताया गया है कि अब इन योजनाओं में बिना आधार और पैन के निवेश नहीं किया जा सकेगा। इसके साथ ही जिन लोगों ने पहले से ही इस योजना में बिना आधार और पैन के निवेश किया हुआ है उनको अब इसे अपडेट करना होगा।

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    सरकार ने क्यों किया बदलाव?

    वित्त मंत्रालय की ओर से एक अधिसूचना जारी कर कहा गया कि छोटी सरकारी बचत योजनाओं के लिए भी केवाईसी करना जरूरी है। इसके लिए किसी भी निवेशक को छोटी बचत योजना में निवेश करते समय पैन देना होगा। अगर कोई एक सीमा से अधिक निवेश करता है तो उसे अपना पैन नंबर दिया होगा।

    बता दें, डाकघर की छोटी बचत योजाना जैसे पीपीएफ, केवीपी, एससीएसएस, सुकन्या समृद्धि योजना, एनएससी और एफडी काफी लोकप्रिय बचत योजनाएं हैं। डाकघर सरकारी होने के कारण बड़ी संख्या में लोग इसमें निवेश करना पसंद करते हैं। डाकघर की कई बचत योजनाओं पर बैंक एफडी के मुकाबले अधिक ब्याज मिलती है। 

    30 सितंबर तक जानकारी करें अपडेट

    अगर आपका डाकघर में बचत खाता है या फिर किसी छोटी बचत योजना में निवेश किया हुआ है तो आपको 30 सितंबर तक अपने खातों और निवेश में आधार और पैन को अपडेट करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो 30 सितंबर,2023 तक आप अपना पैन और आधार अपडेट नहीं करते हैं तो एक अक्टूबर, 2023 से डाकघर का बचत में लेनदेन और निवेश पर रोक लग सकती है।