Senior Citizen Savings Scheme में निवेश करना हुआ अब और आसान, सरकार ने बदले ये नियम; यहां जानिए क्या होगा फायदा
Senior Citizen Savings Scheme latest updates अगर आप SCSS में निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो आपको इन नए नियमों के बारे में होना चाहिए। ये सभी बदलाव 9 नवंबर को लागू हो गए हैं। आपको बता दें कि सरकार की विभिन्न छोटी बचत योजनाओं में एक SCSS में सबसे ज्यादा ब्याज दे रही है। जानिए नियमों में क्या हुआ है बदलाव। पढ़िए क्या है पूरी खबर।
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। Senior Citizen Savings Scheme। छोटी बचत योजना में से सबसे अधिक ब्याज मिलने वाली स्कीम सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम (SCSS) में सरकार ने कुछ बदलाव किया है।
इस बदलाव से वरिष्ठ नागरिकों को इस स्कीम में निवेश करने में और सहूलियत होगी। सरकार वर्तमान में इस स्कीम में 8.2 फीसदी का ब्याज दे रही है।
ऐसे में अगर आप इस स्कीम में निवेश करने का प्लान बना रहे हैं तो उससे पहले इस स्कीम में हुए बदलाव के बारे में जरूर जान लें। ये सभी बदलाव 9 नवंबर से लागू हो गए हैं। चलिए एक-एक कर इन स्कीम में हुए बदलाव के बारे में जानते हैं।
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रिटायरमेंट बेनिफिट को निवेश करने के लिए अधिक समय
55 साल से अधिक लेकिन 60 साल से कम के ऐसे व्यक्ति जो रिटायर हो चुके हैं उन्हें SCSS अकाउंट खोलने के लिए अब तीन महीने का समय मिलेगा जो पहले एक महीने था।
रिटायरमेंट बेनिफिट्स का मतलब रिटायरमेंट के बाद किसी व्यक्ति को मिला प्रोविडेंट फंड, रिटायरमेंट या डेथ ग्रेच्युटी, लीव एनकैशमेंट इत्यादि।
सरकारी कर्मचारी के पति या पत्नी करेंगे निवेश
सरकार ने ड्यूटी के दौरान मरने वाले सरकारी कर्मचारियों के पति या पत्नी के लिए SCSS में निवेश के नियमों को और आसान बना दिया है। नए नियमों के मुताबिक अब सरकारी कर्मचारी के जीवनसाथी भी योजना में निवेश कर सकते हैं।
हालांकि इस निवेश की अनुमति तभी मिलेगी जब मृत सरकारी कर्मचारी 50 साल की आयु को प्राप्त कर चुका हो और नौकरी पर रहते हुए उसकी मृत्यु हो गई हो।
समय से पहले निकासी पर कटौती
नए नियमों के मुताबिक निवेश के एक साल पूरे होने से पहले खाता बंद करने पर जमा राशि का एक प्रतिशत काटा जाएगा।
पहले यदि खाता एक वर्ष की समाप्ति से पहले बंद होता था तो खाते में जमा राशि पर भुगतान किया गया ब्याज, जमा राशि से वसूल किया जाता था और पूरी शेष राशि खाताधारक को भुगतान की जाती थी।
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SCSS खाते को अब कितने बार भी बढ़ा सकते हैं
सरकार ने SCSS योजना को अब कितनी बार भी बढ़ाने का अनुमति दी है। यानी अगर निवेशक चाहे तो एक बार SCSS के मैच्योर होने के बाद 3 साल के लिए कितनी बार भी बढ़ा सकता है। पहले निवेशक 3 साल के लिए सिर्फ एक बार बढ़ा सकता था।
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