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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Nov 10, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

PPF Account: अब सेवानिवृत्ति के तीन महीने बाद तक खुलवा सकेंगे पीपीएफ खाता, निकासी के नियम भी बदले

By Jagran NewsEdited By: Abhinav Atrey
Published: Fri, 10 Nov 2023 11:25 PM (GMT+05:30)

PPF Account सरकार ने सेवानिवृत्ति के बाद छोटी बचत योजनाओं के खाते खुलवाने से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। ...और पढ़ें

अब सेवानिवृत्ति के तीन महीने बाद तक खुलवा सकेंगे पीपीएफ खाता (फाइल फोटो)
अब सेवानिवृत्ति के तीन महीने बाद तक खुलवा सकेंगे पीपीएफ खाता (फाइल फोटो)

HighLights

  1. अभी तक ऐसे खाते सेवानिवृत्ति के बाद एक महीने तक ही खुलवाए जा सकते थे
  2. सेवानिवृत्ति लाभों के वितरण की तारीख का प्रमाण देना होगा
  3. पीपीएफ में परिपक्वता से पहले निकासी के नियम भी बदले गए हैं

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली। सरकार ने सेवानिवृत्ति के बाद छोटी बचत योजनाओं के खाते खुलवाने से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। इसके तहत अब कोई भी कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद तीन महीने तक पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ) और वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के खाते खुलवा सकता है। अभी तक ऐसे खाते सेवानिवृत्ति के बाद एक महीने तक ही खुलवाए जा सकते थे।

नौ नवंबर को जारी अधिसूचना के अनुसार, कोई व्यक्ति सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त होने की तारीख से तीन महीने के भीतर वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के तहत खाता खुलवा सकता है। हालांकि, इसके लिए सेवानिवृत्ति लाभों के वितरण की तारीख का प्रमाण देना होगा। ऐसे खाते में जमा राशि पर मैच्योरिटी की तारीख या विस्तारित मैच्योरिटी की तारीख पर योजना पर लागू दर पर ब्याज मिलेगा।

पीपीएफ में परिपक्वता से पहले निकासी के नियम भी बदले

वहीं, पीपीएफ में परिपक्वता से पहले निकासी के नियम भी बदले गए हैं। इसके अनुसार, पांच वर्ष की अवधि वाले खाते से चार वर्ष बाद निकासी करने पर डाक घर बचत खाते पर लागू ब्याज मिलेगा। अभी ऐसी निकासी पर पीपीएफ में तीन वर्ष की अवधि के लिए लागू ब्याज मिलता है।

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