SEBI ने BSE और NSE पर लगाया पांच करोड़ का जुर्माना, Karvy मामले में लापरवाही का है आरोप
Karvy Stock Broking घोटाले में लापरवाही बरतने को लेकर पूंजी बाजार नियामक SEBI ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE पर 5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। BSE पर तहन करोड़ और NSE पर दो करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

नई दिल्ली, पीटीआइ। पूंजी बाजार नियामक SEBI ने BSE और NSE पर जुर्माना लगाया है। दोनों पर यह जुर्माना ब्रोकरेज फर्म कार्वी स्टाक ब्रोकिंग लिमिटेड के घोटाले से जुड़ा है। दोनों स्टाक एक्सचेंजों पर आरोप है कि उन्होंने कार्वी द्वारा ग्राहकों के 2300 करोड़ रुपये की सिक्योरिटीज के गलत तरीके से इस्तेमाल को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। सेबी ने बीएसई पर तीन करोड़ रुपये और एनएसई पर दो करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। यह पूरा मामला कार्वी स्टाक ब्रोकिंग द्वारा अपने ग्राहकों की सिक्योरिटीज के दुरुपयोग से जुड़ा है।
कार्वी ने अपने 95 हजार से अधिक ग्राहकों की 2300 करोड़ रुपये की सिक्योरिटीज को सिर्फ एक डीमैट खाते से गिरवी रखा। ब्रोकरेज फर्म ने खुद और अपने ग्रुप की कंपनियों के लिए इसे गिरवी रखकर आठ बैंकों/एनबीएफसी से 851.43 करोड़ रुपये का फंड जुटाया। इस मामले में सेबी ने एनएसई और बीएसई के साथ मिलकर जून 2019 से जांच शुरू की। एनएसई ने एक फोरेंसिक आडिटर नियुक्त किया और सेबी के पास नवंबर 2019 में एक प्रारंभिक रिपोर्ट दाखिल की। इस रिपोर्ट के आधार पर सेबी ने एक अंतरिम आदेश जारी किया और फिर एक और आदेश जारी किया।
2019 के अपने आदेश में सेबी ने डिपाजिटरीज को एनएसई की निगरानी में एक डीमैट खाते से उन सभी ग्राहकों के खाते में सिक्योरिटी ट्रांसफर करने का आदेश दिया, जिन्होंने पूरा भुगतान किया था। इसके बाद ग्राहकों को सिक्योरिटीज लौटाई गई। दिसंबर 2019 में नेशनल सिक्योरिटीज डिपाजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) ने एलान किया था कि कार्वी स्टाक ब्रोकिंग डीमैट अकाउंट से 82559 ग्राहक को सिक्योरिटीज लौटा दी गई हैं। इसके बाद एनएसई ने नवंबर 2020 में कहा था कि कार्वी के निवेशकों के 2300 करोड़ रुपये की सिक्योरिटीज और फंड से जुड़े मामले को हल कर लिया गया है। अब इस मामले में मंगलवार को सेबी ने फिर आदेश जारी कर एनएसई और बीएसई पर जुर्माना लगाया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।