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    छोटी कारों के लिए बदलेंगे सेफ्टी मानक

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    Updated: Mon, 10 Feb 2014 07:55 PM (IST)

    नई दिल्ली। छोटी कारों में सुरक्षा फीचर्स की कमी पर मचे बवाल के बीच सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इनकी सेफ्टी टेस्टिंग के नए मानक बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके साथ ही छोटी कारों के क्रैश सेफ्टी टेस्ट की सुविधाएं भी स्थापित की जाएंगी। पिछले दिनों ब्रिटिश एजेंसी एनसीएपी द्वारा कराए गए अध्ययन में यह बात सा

    नई दिल्ली। छोटी कारों में सुरक्षा फीचर्स की कमी पर मचे बवाल के बीच सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इनकी सेफ्टी टेस्टिंग के नए मानक बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके साथ ही छोटी कारों के क्रैश सेफ्टी टेस्ट की सुविधाएं भी स्थापित की जाएंगी।

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    पिछले दिनों ब्रिटिश एजेंसी एनसीएपी द्वारा कराए गए अध्ययन में यह बात सामने आई कि भारत में बनने और बिकने वाली 1200 सीसी की छोटी कारें सुरक्षा की दृष्टि से अनफिट हैं। इन कारों का कोई क्रैश सेफ्टी टेस्ट भी नहीं होता है। इस पर भारतीय कार निर्माताओं का कहना था कि उनकी कारें भारतीय मानकों पर बनी हैं, जिनके मुताबिक इन कारों के लिए क्रैश सेफ्टी टेस्ट पास करना जरूरी नहीं है।

    बहरहाल, इस अध्ययन के सामने आने के बाद भारत में बन व बिक रही छोटी कारों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। परिवहन क्षेत्र से जुड़ी संस्थाएं कभी-कभार इस मुद्दे को उठाती रहीं हैं, मगर न तो सरकार और न ही वाहन निर्माताओं के कान में कभी जूं रेंगी।

    अब भारत में चल रहे ऑटो एक्सपो के दौरान वैश्विक स्तर की संस्था की ओर से यह सवाल उठाया गया है तो भारत सरकार की नींद खुली है। सड़क परिवहन मंत्रालय ने छोटी कारों के सुरक्षा मानकों में बदलाव की रूपरेखा तैयार करने के लिए वाहन निर्माताओं के साथ चर्चा की शुरुआत कर दी है।

    मंत्रालय की टेक्निकल स्टैंडिंग कमेटी इस बारे में सियाम (सोसाइटी ऑफ ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स) तथा ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एआरएआइ) के साथ विचार कर रही है। इसके आधार पर नए ऑटोमोटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड (एआइएस) तय किये जाएंगे। इसके तहत छोटी-बड़ी सभी तरह की कारों के लिए भी क्रैश सेफ्टी टेस्ट में खरा होना जरूरी होगा।

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    यही नहीं, क्रैश सेफ्टी टेस्ट के लिए चेन्नई में नेशनल ऑटोमोटिव टेस्टिंग एंड आर एंड डी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट (नैट्रिप) के तहत एक लैब भी स्थापित की जाएगी। इसी के साथ 1989 के मोटर वाहन नियमों में भी तदनुरूप परिवर्तन किया जाएगा।