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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Sep 13, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

Loan लेने वालों को RBI ने दी राहत, समय पर बैंकों ने नहीं लौटाए प्रॉपर्टी के दस्तावेज तो देना होगा जुर्माना

By AgencyEdited By: Abhinav Shalya
Published: Wed, 13 Sep 2023 03:59 PM (IST)

RBI New Rule for return property papers to borrowers आरबीआई की ओर से कहा गया कि लोन पूरा होने के ...और पढ़ें

बैंकों को लोन के लिए गिरवी रखे गए दस्तावेजों को 30 दिन के अंदर लौटाना होगा।
बैंकों को लोन के लिए गिरवी रखे गए दस्तावेजों को 30 दिन के अंदर लौटाना होगा।

HighLights

  1. प्रॉपर्टी के दस्तावेज 30 दिनों के अंदर बैंकों को लौटने होंगे।
  2. दस्तावेज खोने पर उन्हें बनवाने का पूरा खर्च भी उठाना होगा।

नई दिल्ली, एजेंसी। भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से बुधवार को बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से कहा गया कि अगर ग्राहक द्वारा लोन का भुगतान कर दिया गया है, तो उससे जुड़े पेपर्स बैंकों और वित्तयी संस्थाओं को लोन चुकाने के 30 दिनों के भीतर लौटाने होंगे।

नियम का पालन नहीं करने वाले बैंकों पर लगेगा जुर्माना

आरबीआई की ओर से जारी नोटिफिकेशन में बताया गया कि अगर कोई बैंक और वित्तीय संस्था इस नियम का पालन नहीं करती है तो उसे ग्राहक को 5000 रुपये प्रति दिन की देरी के हिसाब से जुर्माना देना होगा।

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कई वित्तीय संस्थाएं करती थीं देरी

समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट में बताया गया कि आरबीआई की ओर से नोट किया कि कई वित्तीय संस्थाओं की ओर से गिरवी रखी गई संपत्तियों के दस्तावजों को लोन पूरा होने के बाद रिलीज करने में देरी की जाती थी। ये ग्राहकों से झगड़े का कारण भी बनता था।

लोन जारी करते समय ही लिखा होगा दस्तावेज लौटाने का स्थान

आरबीआई की ओर से कहा गया कि अगर प्रॉपर्टी के दस्तावेज लोन जमा होने के 30 दिनों के अंदर वापस नहीं किए जाते हैं तो इसमें देरी होने के कारण को बैंक और वित्तीय संस्था को ग्राहकों को बताना होगा। साथ ही कहा गया कि लोन जारी करने के लेटर में ही प्रॉपर्टी के दस्तावेज वापस करने की टाइमलाइन और जगह के बारे में बताना होगा।

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दस्तावेज खोने पर ग्राहकों की करनी होगी मदद

अगर किसी कारण से ग्राहकों की ओर से लोन के लिए गिरवी रखे गए दस्तावेजों को बैंक या वित्तीय संस्थाओं द्वारा खो दिया जाता है,तो दोबारा से पाने के लिए ग्राहकों को मदद करनी होगी। साथ ही इसमें आने वाले खर्च को भी उठाना होगा। हालांकि, ऐसे मामले में वित्तीय संस्थाओं को 30 दिनों को अतिरिक्त टाइम (कुल 60 दिन) मिलेंगे और इसके बाद ही पेनल्टी कैलकुलेट की जाएगी।