Rent Agreement बनवाते समय इन बातों का रखें ख्याल, टैक्स बेनिफिट के साथ निवेश में भी होगा फायदा
Rent Agreement देश में कई लोग किराए के घर पर रहते हैं। अगर आप भी किराए के मकान में रहते हैं तो आपको रेंट एग्रीमेंट जरूर बनवा लेना चाहिए। रेंट एग्रीमेंट से आपको टैक्स बेनिफिट के साथ निवेश में भी काफी मदद करता है। आपको रेंट एग्रीमेंट बनवाने से पहले कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पढ़िए पूरी खबर..

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। अपने घर का सपना हर व्यक्ति देखता है। कई बार किसी वजह से किराए के मकान पर रहना पड़ जाता है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति एक शहर से दूसरे शहर नौकरी के लिये जाता है तो वह किराए के मकान में रहता है। किराए के मकान में रहने के लिए रेंट एग्रीमेंट होना अनिवार्य हो गया है।
आपको रेंट एग्रीमेंट बनवा से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए।
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किराया
आप जब भी रेंट एग्रीमेंट बनवाते हैं तो आपको एक बार अपने किराए को जरूर चेक करना चाहिए। रेंट एग्रीमेंट में आपके मंथली किराए की जानकारी होनी चाहिए। ऐसे में मालिक मनमाने ढंग से किराया नहीं बढ़ा सकता है। इसके अलावा एग्रीमेंट में यह भी जानकारी होनी चाहिए कि हर साल कितना फीसदी किराया बढ़ाया जाएगा।
पुराने टैक्स रिजीम
रेंट एग्रीमेंट में अगर आप टैक्स बेनिफिट का लाभ नहीं मिलता है। पुराने टैक्स रिजीम में इनकम टैक्स अधिनियम 10(13A) के तहत रेंट एग्रीमेंट के जरिये टैक्स बेनिफिट मिलता है। आपको टैक्स कटौती का लाभ उठाने के लिए अपनी सैलरी स्लिप जमा करनी होगी। एचआरए के अनुपात के हिसाब से ही आपको टैक्स छूट मिलता है।
बिल का भुगतान शामिल करें
आपको हमेशा से रेंट एग्रीमेंट में शामिल नियम व शर्तों को ध्यान से पढ़ना चाहिए। आपको एग्रीमेंट में जरूर चेक करना चाहिए कि इसमें कौन-कौन से बिल शामिल होते हैं। आपको इन बिल के भुगतान को जरूर चेक करना चाहिए।
रिपेयर और मेंटेनेंस
आप जब भी रेंट एग्रीमेंट लेते बनाते हैं तो आपको उसमें रिपेयर और मेंटेनेंस के बारे में जरूर चेक करना चाहिए। आपको इस बात का भी खास ध्यान रखना चाहिए कि आपको किराए के मरान में शिफ्ट होने से पहले मकान मालिक को कितना सिक्योरिटी देना है।
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