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    जल्द बदल जाएगी आपके बैंक की वेबसाइट, RBI ने दिया बैंकों को ये आदेश

    Updated: Wed, 23 Apr 2025 08:42 AM (IST)

    RBI News कल यानी 22 अप्रैल को केंद्रीय बैंक आरबीआई ने बैंकों को बड़ा निर्देश दिया है। इस निर्देश के तहत देश के सभी बैंकों की वेबसाइट बदलने वाली है। इन निर्णय के तहत बैंकों को ये आदेश दिया गया है बैंक अपनी वेबसाइट Bank.in डोमैन से शुरू करें। ये बदलाव अक्टूबर 2025 से लागू होगा। इसका उद्देश्य साइबर धोखाधड़ी को कम करना है।

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    RBI ने बैंकों को वेबसाइट डोमेन में बदलाव का दिया आदेश

     बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। देश की केंद्रीय बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सभी वाणिज्यिक और घरेलू बैंक को नियंत्रित करने का काम करता है। इसके साथ ही वे बैंकों को सही तरीके से संचालित करने के लिए अलग-अलग निर्देश या घोषणाएं भी करता रहता है।

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    आरबीआई ने हाल फिलहाल में ऐसी ही एक घोषणा की है। जिसके तहत बैंकों को वेबसाइट बदलने का आदेश दिया गया है। ये नया डोमेन अक्टूबर 2025 से लागू हो जाएगा

    आपके बैंक की वेबसाइट पर क्या बदलेगा?

    आरबीआई के निर्देश के अनुसार सभी बैंकों को अपनी वेबसाइट का डोमेन बदलकर Bank.in करना होगा। इसके लिए आरबीआई ने बैंकों को अक्टूबर 2025 तक का समय दिया है। ये निर्णय इसलिए लिया गया ताकि बैंकों से संबंधित बढ़ते धोखाधड़ी को कम किया जा सके।

    अगर सभी बैंक, Bank.in डोमेन अपना लेंगे। तो किसी भी साइबर अपराधी का क्राइम करना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि इसके बाद कोई भी फेक वेबसाइट को पहचानने में आसानी होगा।

    इसके साथ ही जो भी बैंक इस नए डोमेन को अपनाना चाहते हैं, उन्हें sahyog@idrbt.ac.in पर संपर्क करना होगा।

    10 साल के बच्चे में भी ऑपरेट करेंगे अकाउंट

    आरबीआई ने इससे पहले नाबालिग बच्चों के अकाउंट को लेकर भी बड़ा आदेश दिया है। इस आदेश के तहत अब 10 साल या उससे ज्यादा के उम्र के बच्चे अपना एफडी और सेविंग अकाउंट खुद से ऑपरेट कर पाएंगे। ऑपरेट करने के साथ-साथ वे बैंक अकाउंट को संचालित भी कर सकेंगे।

    इसका उद्देश्य बच्चों को वित्तीय जिम्मेदारियां समझाना है। इसके साथ ही उन्हें समझाना है कि बैंक किस तरह से काम करता है।

    वहीं आरबीआई ने ये भी कहा है कि बैंकों की सुरक्षा को लेकर अलग-अलग बैंक अलग-अलग नियम निधार्रित कर सकते हैं। ये नियम खाते की सुरक्षा हेतु बनाए जाएंगे। जो खासकर निकासी और जमा राशि को लेकर होंगे। 

    इसके साथ ही जैसे ही बच्चा 18 वर्ष का होगा, उसकी फिर जानकारी ली जाएगी और साथ ही हस्ताक्षर भी मांगा जाएगा। 

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