PPF Withdrawal Rules:15 साल पूरे होने से पहले पीपीएफ से निकल जाएंगे पैसे, बस अपनाएं ये तरीका
पब्लिक प्रोविडेंट फंड निवेशकों के बीच काफी फेमस हो गया है। इसके तहत निवेशक भविष्य के लिए मोटा फंड तैयार कर सकते हैं।ज्यादातर लोगों के मन में ये गलत धारणा रहती है कि पीपीएफ के तहत जमा पैसों को 15 साल से पहले नहीं निकाल सकते। हालांकि ये पूरी तरह से गलत है। आज हम ऐसी परिस्थितियों के बारे में बात करेंगे जिनके तहत आप पहले निकासी कर सकते हैं।
नई दिल्ली। पीपीएफ एक सुरक्षित निवेश प्लेटफॉर्म है। इसके तहत निवेश करने पर 7 फीसदी से ज्यादा रिटर्न मिल जाता है। इसमें आपको गारंटी रिटर्न मिलता है, जिसका मतलब है कि इसमें मिलने वाला लाभ शेयर बाजार पर निर्भर नहीं करता। पीपीएफ में खास बात ये है कि इसमें मिलने वाला पैसा टैक्स-फ्री होता है। वही इसमें आप लंबी अवधि के लिए निवेश करते हैं।
आमतौर पर लोग इसमें निवेश कर रिटायरमेंट के लिए पैसे जोड़ते हैं। वहीं इन पैसों का इस्तेमाल आप किसी बड़े काम जैसे शादी और बच्चे की उच्च शिक्षा के लिए भी कर सकते हैं। आज हम जानेंगे कि किन स्थिति में आप पीपीएफ के तहत पहले निकासी कर सकते हैं।
मैच्योरिटी से पहले कैसे निकाले पैसे?
पीपीएफ में निवेश पैसों को आप 6 साल से पहले नहीं निकाल सकते। हालांकि 6 साल बाद कुछ स्थिति में आप जमा पैसों की निकासी कर सकते हैं।
बच्चों की उच्च शिक्षा- आप बच्चे की उच्च शिक्षा का खर्चा जैसे कॉलेज फीस या बढ़ती स्कूल फीस के लिए निकासी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी के बच्चे, पत्नी या पति को गंभीर या जानलेवा बीमारी हो जाती है, तो भी आप पीपीएफ के अंतर्गत जमा पैसों को निकाल सकते हैं।
हालांकि अगर आप अवधि पूरी होने से पहले पैसे निकालते हैं, तो आपको 1 फीसदी ब्याज कम हो जाता है।
कितने रुपये तक हो सकती है निकासी?
इस बारे में मिली जानकारी के मुताबिक जिस वित्त वर्ष आप निकासी करने जा रहे हैं, उससे पहले चौथी वित्त वर्ष में जो राशि रही होगी, उस बैलेंस का 50 फीसदी निकाला जा सकता है। आप इन पैसों को एक साल में केवल एक बार ही निकाल सकते हैं।
पीपीएफ में निवेश पैसों को आप एसडब्लूपी में निवेश कर रिटायरमेंट के लिए स्थिर इनकम कमा सकते हैं। एसडब्लूपी के तहत एक तय पैसों की हर महीने निकासी हो जाती है। वहीं बाकी के बचे पैसे शेयर बाजार में निवेश किए जाते हैं।
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