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    PPF सिर्फ निवेश का जरिया ही नहीं, लोन भी करता है ऑफर; जानें कैसे करें अप्लाई

    PPF यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड सिर्फ निवेश का जरिया नहीं है बल्कि इसके जरिए आप लोन (PPF Loan) भी प्राप्त कर सकते हैं। ये लोन आपको कुछ तय शर्ते पूरा करने भी ही मिलता है। आज हम जानेंगे कि पब्लिक प्रोविडेंट के जरिए आप लोन अप्लाई (PPF Loan apply) करने का क्या प्रोसेस है। वही इससे जुड़े नियम के बारे में बात करेंगे।

    By Mansi Bhandari Edited By: Mansi Bhandari Updated: Tue, 20 May 2025 09:09 AM (IST)
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    PPF के जरिए लोन के लिए कैसे करें अप्लाई?

     नई दिल्ली। पब्लिक प्रोविडेंट फंड निवेशकों के बीच काफी पॉपुलर है। ये एक सुरक्षित निवेश प्लेटफॉर्म है। इसके तहत आप अपना पैसा 15 सालों के लिए निवेश करते हैं। जिसका मतलब है कि 15 साल बाद ही आपको मैच्योरिटी पर जमा रकम के साथ ब्याज दिया जाता है।

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    लेकिन पीपीएफ सिर्फ निवेश का जरिया नहीं है, बल्कि इसके जरिए निवेशक लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। पीपीएफ के तहत लोन लेने के लिए कुछ योग्यता या पात्रता है। अगर कोई इसे पूरा नहीं करता, तो वे लोन अप्लाई नहीं कर सकता।

    क्या है लोन के लिए पात्रता?

    पीपीएफ के तहत लोन के लिए वही अप्लाई कर सकता है, जिन्होंने इसमें 5 साल पूरे कर लिए हो।

    आप पूरे जीवन भर में पीपीएफ के तहत केवल एक बार ही लोन ले सकते हैं।

    पीपीएफ के अंतर्गत जमा पैसों का केवल 25 फीसदी लोन के लिए मिल सकता है।

    वही इसमें अप्लाई करने के लिए आपको पीपीएफ के तहत एक वित्तीय वर्ष पूरा करना होगा।

    कितना फीसदी देना होगा ब्याज?

    पीपीएफ के तहत लोन लेने के लिए आपको कोई गारंटी नहीं देनी होती। जो पैसा आपका पीपीएफ अकाउंट में जमा है, वहीं सिक्योरिटी का काम करता है। इसके तहत आपको 8.1 फीसदी पर लोन मिल जाता है। हालांकि ये ब्याज दर बैंकों पर भी निर्भर करती है।

    कैसे करें अप्लाई?

    • सबसे पहले आपको उस बैंक पर जाना होगा, जहां आपने पीपीएफ अकाउंट खोला है।
    • यहां जाकर आपको बैंक से पीपीएफ के तहत लोन में अप्लाई करने के लिए फॉर्म मांगना होगा।
    • इस फॉर्म में आपको पूछी गई सभी जानकारी देनी होगी। अगर आपने पहले भी लोन लिया है, तो इसकी जानकारी भी दें।
    • इसके बाद बैंक को फॉर्म के साथ पीपीएफ पासबुक भी देना होगा।
    • वरियाई होने के बाद लोन अमाउंट आपके खाते में जमा हो जाएगा।

    इसके अलावा आप पीपीएफ में 6 साल पूरा होने के बाद कुछ पैसे इमरजेंसी पड़ने पर भी निकाल सकते हैं।

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