पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट्स में जमा होंगे पुराने नोट: वित्त मंत्रालय
वित्त मंत्रालय ने छोटी अवधि की बचत योजनाओं में जमा के लिए 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट जमा पर रोक लगाने के फैसले पर ठीक एक दिन बाद बुधवार को सफाई जारी की।
नई दिल्ली: वित्त मंत्रालय ने छोटी अवधि की बचत योजनाओं में जमा के लिए 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट जमा पर रोक लगाने के फैसले पर ठीक एक दिन बाद बुधवार को सफाई जारी की। पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट (छोटी अवधि की बचत योजनाओं) में अब आप 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट जमा कर सकेंगे। यह जानकारी खुद वित्त मंत्रालय ने बुधवार को दी है। इससे पहले बीते मंगलवार को केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने कहा था कि 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों का इस्तेमाल अब छोटी अवधि की बचत योजनाओं में जमा के लिए भी नहीं किया जा सकेगा।
पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट में 4 फीसदी की दर से सालाना ब्याज दिया जाता है। इस तरह के अकाउंट मात्र 20 रुपए में खोले जा सकते हैं। हालांकि इस खाते को बरकरार रखने के लिए इसमे 50 रुपए का बैलेंस रखना अनिवार्य होता है। वहीं ऐसे खाताधारकों को चेक की सुविधा तब दी जाती है उनका खाता 500 रुपए से खुला हो और उनके खाते में हमेशा 500 रुपए की न्यूनतम राशि रहती हो।
क्या था मंत्रालय का पुराना फैसला:
वित्त मंत्रालय ने बीते मंगलवार को कहा था, “मंत्रालय में इस मामले की जांच हुई और फिर यह तय किया गया कि छोटी बचत योजनाओं के ग्राहकों को 500 और 1000 रुपए के पुराने करेंसी नोट जमा करने के लिए अनुमति नहीं दी जा सकती है।” आपको बता दें कि छोटी बचत योजनाओ में पोस्ट ऑफिस डिपाजिट, पब्लिक प्रोविडेंट फंड और सुकन्या समृद्धि जैसी योजनाएं आती हैं। इन योजनाओं पर मिलने वाला ब्याज 7.3 फीसदी से 8.5 फीसदी तक होता है।
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