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    NPS में होने वाले हैं ये बड़े बदलाव, नई स्कीम से इस तरह उठाया जा सकेगा फायदा

    By Rammohan MishraEdited By: Rammohan Mishra
    Updated: Wed, 21 Jun 2023 07:00 PM (IST)

    सिस्टमैटिक लम्पसम विड्रॉल (एसएलडब्ल्यू) विकल्प 60 वर्ष की आयु तक पहुंच चुके एनपीएस ग्राहकों को व्यवस्थित रूप से अपनी शेष राशि निकालने की छूट देकर एनपीएस योजना को उनके लिए और अधिक आकर्षक बनाया जा सकता है। सब्सक्राइबरों को अपनी संचित राशि को अलग-अलग तरीके से निकालने की अनुमति देगा।वर्तमान में राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के सदस्य 60 वर्ष की आयु के बाद सेवानिवृत्ति कोष का 60 प्रतिशत तक हिस्सा एकमुश्त राशि के रूप में निकाल सकते हैं।

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    NPS withdrawal rule to change soon see details

    नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। नेशनल पेंशन सिस्टम यानी NPS के सदस्यों को जल्द ही पैसे निकालने का एक नया विकल्प मिलने वाला है। इसको लेकर देश की पेंशन फंड रेगुलेटर यानी PFRDA एक व्यवस्थित विड्रॉल प्लान लाने की योजना बना रहा है। पीएफआरडीए के अध्यक्ष दीपक मोहंती ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू के दौरान इस संबंध में कहा कि  अगली तिमाही के अंत तक इस तरह की योजना को लाया जा सकेगा। 

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    NPS में क्या बदलेगा?

    ग्राहकों को व्यवस्थित रूप से अपनी शेष राशि निकालने की छूट देकर, एनपीएस योजना को उनके लिए और अधिक आकर्षक बनाया जा सकता है। 'सिस्टमैटिक लम्पसम विड्रॉल (एसएलडब्ल्यू)' विकल्प 60 वर्ष की आयु तक पहुंच चुके एनपीएस सब्सक्राइबरों को अपनी संचित राशि को अलग-अलग तरीके से निकालने की अनुमति देगा। वे 75 वर्ष की आयु तक मासिक, त्रैमासिक, अर्ध-वार्षिक या वार्षिक निकासी का विकल्प चुन सकेंगे। ऐसे में NPS सरकारी कर्मचारियों के लिए काफी फ्लैक्सिबल और उपयोगी हो जाएगा।

    कैसे काम करेगा नया सिस्टम?

    SLW ऑप्शन को एक्टिव करने के लिए NPS ग्राहकों को निकासी की वांछित आवृत्ति के साथ शुरुआत और समाप्ति तिथियों को निर्दिष्ट करते हुए एक आवेदन करना होगा। ऐसे में ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि एक बार एसएलडब्ल्यू सक्रिय हो जाने के बाद, अनिवार्य टीयर I खाते में योगदान नहीं किया जा सकेगा। इसके अलावा पहले से मौजूद प्रक्रिया से भी गुजरा जा सकता है।

    फिलहाल ये हैं नियम

    वर्तमान में, राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के सदस्य 60 वर्ष की आयु के बाद सेवानिवृत्ति कोष का 60 प्रतिशत तक हिस्सा एकमुश्त राशि के रूप में निकाल सकते हैं। वहीं शेष 40 प्रतिशत कोष अनिवार्य रूप से एन्यूटी खरीदने में चला जाता है। NPS सेवानिवृत्ति की जरूरतों के लिए एक योग्य निवेश अवसर प्रदान करता है, बशर्ते आप बाजार से जुड़े रिटर्न और गणना किए गए जोखिमों के साथ सहज हैं।

    NPS क्या है?

    राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) एक सरकार समर्थित सेवानिवृत्ति योजना है जो पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा विनियमित है। एनपीएस ने सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ) और कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) जैसे अन्य तुलनीय सेवानिवृत्ति विकल्पों से बेहतर प्रदर्शन करते हुए प्रभावशाली लंबी अवधि के बाजार से जुड़े रिटर्न दिए हैं।