8th Pay Commission के बीच बड़ा अलर्ट: NPS से UPS में स्विच करने के लिए बचे हैं सिर्फ इतने दिन; क्या मिलेंगे फायदे?
NPS to UPS switch Deadline: आठवें वेतन आयोग की चर्चा के बीच, वित्त मंत्रालय ने एनपीएस सब्सक्राइबर्स को यूपीएस में स्विच करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2025 बताई है। यूपीएस एक गारंटीड पेंशन योजना है जो बाजार के उतार-चढ़ाव से अप्रभावित है। 25 साल की सेवा वाले कर्मचारियों को अंतिम वेतन का 50% पेंशन मिलेगा। कर्मचारी ऑनलाइन या फिजिकल फॉर्म के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। यह योजना टैक्स में राहत और अन्य लाभ प्रदान करती है।
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8th Pay Commission के बीच बड़ा अलर्ट: NPS से UPS में स्विच करने के लिए बचे हैं सिर्फ इतने दिन; FM ने बताई डेडलाइन
NPS to UPS switch last date: देश में आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की चर्चा के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा अलर्ट जारी किया है। वित्त मंत्रालय ने एक बार फिर याद दिलाया है कि योग्य केंद्रीय कर्मचारियों और नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) सब्सक्राइबर्स को यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में स्विच करने की डेडलाइन (NPS to UPS switch Deadline) 30 नवंबर 2025 है। और कर्मचारी इस तारीख तक ही स्विच कर सकते हैं। मंत्रालय ने साफ कहा है कि डेडलाइन नजदीक है, इसलिए सभी पात्र कर्मचारी अपनी पसंद जल्द से जल्द दर्ज करें।
क्या है यूनिफाइड पेंशन स्कीम? (What is Unified Pension Scheme?)
मंत्रालय की ओर से बताया गया कि UPS को इस साल 24 जनवरी 2025 की अधिसूचना के जरिए लागू किया गया था। यह स्कीम उन केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए तैयार की गई है जो NPS से हटकर एक गारंटीड पेंशन वाली व्यवस्था चुनना चाहते हैं।
वहीं, UPS को 1 अप्रैल 2025 से शुरू कर दिया गया। यह एक वैकल्पिक, डिफाइंड-बेनिफिट पेंशन प्लान है, जिसमें रिटायरमेंट के बाद मुद्रास्फीति से जुड़ी हुई निश्चित पेंशन मिलती है। UPS की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह NPS की तरह बाजार के उतार-चढ़ाव पर निर्भर नहीं है। इसके तहत कम से कम 25 साल की सेवा वाले कर्मचारियों को आखिरी 12 महीनों के औसत बेसिक वेतन का 50% बतौर पेंशन दिया जाएगा। साथ ही पति-पत्नी को पेंशन और ग्रेच्युटी का भी प्रावधान है।
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UPS के लिए कैसे कर सकते हैं अप्लाई? (How can I apply for UPS?)
मंत्रालय ने बताया कि कर्मचारी UPS चुनने के लिए दो तरीकों से आवेदन कर सकते हैं। पहला- ऑनलाइन, सेंट्रल रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी (CRA) सिस्टम के जरिए और दूसरा तरीका है- फिजिकल फॉर्म, जिसे अपने संबंधित नोडल ऑफिस में जमा किया जा सकता है।
सभी नोडल ऑफिसों को निर्देश दिए गए हैं कि वे हर आवेदन को तय प्रक्रिया के हिसाब से समय पर निपटाएं। UPS में टैक्स में राहत, इस्तीफे या अनिवार्य रिटायरमेंट की स्थिति में लाभ और NPS से UPS में बदलाव जैसे कई फायदे दिए गए हैं। खास बात यह है कि UPS चुनने वाले कर्मचारी चाहें तो भविष्य में वापस NPS में लौट सकते हैं।
सरकार ने सभी कर्मचारियों और NPS के पुराने रिटायर हो चुके सब्सक्राइबर्स से अपील की है कि 30.11.2025 से पहले अपना विकल्प जरूर दर्ज कर दें, ताकि वे नई स्कीम के फायदों का लाभ उठा सकें। मंत्रालय ने कहा कि यह अंतिम मौका है, जब कर्मचारी अपनी लंबी अवधि की पेंशन योजना का चुनाव सोच-समझकर कर सकते हैं।

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