NPS नियमों में बड़ा बदलाव: अब 80% रकम एकमुश्त निकाल सकेंगे, Annuity 40% से घटकर 20% हुई; क्या और किसे होगा फायदा?
NPS withdrawal rules 2025: नेशनल पेंशन सिस्टम में सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। अब निवेशक रिटायरमेंट पर 80% तक राशि एकमुश्त निकाल सकेंगे, क्योंकि अनिवा ...और पढ़ें
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NPS पर बड़ा बदलाव: अब 80% रकम एकमुश्त निकाल सकेंगे, Annuity 40% से घटकर 20% हुई; क्या और किसे होगा फायदा?
NPS withdrawal rules 2025: नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) पर बड़ी खबर सामने आई है। सरकार ने NPS के एग्जिट नियमों में अहम बदलाव करते हुए अनिवार्य वार्षिकी (annuity reduced to 20% NPS) की सीमा 40% से घटाकर 20% कर दी है। इसका मतलब साफ है कि अब निवेशक रिटायरमेंट या तय शर्तों पर अपनी जमा राशि का 80% तक हिस्सा एकमुश्त (Lump Sum) निकाल सकेंगे। इस संबंध में आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है।
नए नियमों के मुताबिक, अगर किसी निवेशक की कुल जमा राशि (Accumulated Pension Wealth- APW) 5 लाख रुपए (NPS full withdrawal 5 lakh) तक है, तो वह 100% रकम एकमुश्त निकाल सकता है और उसे Annuity खरीदना जरूरी नहीं होगा। वहीं, 5 लाख रुपए से ज्यादा APW होने पर निवेशक अधिकतम 80% राशि लमसम (Lump Sum) और कम से कम 20% राशि Annuity में लगानी होगी।
सरकारी और प्राइवेट NPS खाताहोल्डर पर लागू
नोटिफिकेशन में साफ किया गया है कि यह नियम सरकारी और गैर-सरकारी दोनों सेक्टर के NPS खाताधारकों पर लागू होंगे। स्वैच्छिक निकासी, रिटायरमेंट, 60 साल के बाद एग्जिट और मृत्यु जैसी अलग-अलग परिस्थितियों में भी लमसम (lump sum withdrawal NPS) और Annuity के विकल्पों को सरल किया गया है।
रिटायरमेंट प्लानिंग को आसान बनाएगा नियम
सरकार का कहना है कि इस बदलाव का मकसद निवेशकों को ज्यादा लचीलापन देना और रिटायरमेंट के समय नकदी जरूरतों को पूरा करना है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक, Annuity की अनिवार्यता घटने से NPS अब पहले के मुकाबले और आकर्षक निवेश विकल्प बन गया है, खासकर उन लोगों के लिए जो रिटायरमेंट पर बड़ी रकम एक साथ पाना चाहते हैं। साफ शब्दों में कहें तो यह बदलाव NPS निवेशकों के लिए फायदे का सौदा माना जा रहा है और रिटायरमेंट प्लानिंग (NPS retirement benefits) को ज्यादा आसान बनाएगा।
20% एन्युटी नियम क्या कहता है?
नए नियमों के मुताबिक, जिन गैर-सरकारी NPS निवेशकों का कुल जमा पेंशन कॉर्पस तय सीमा से ज्यादा होगा, उन्हें कम से कम 20% रकम से एन्युटी खरीदनी होगी। यह एन्युटी उन्हें नियमित पेंशन के रूप में आय देगी। बाकी 80% रकम वे एकमुश्त निकाल सकते हैं या फिर सिस्टमैटिक यूनिट विदड्रॉल (SUR) जैसे विकल्प के जरिए धीरे-धीरे निकाल सकते हैं। यह नियम 60 साल की उम्र में सामान्य रिटायरमेंट के समय, न्यूनतम सब्सक्रिप्शन अवधि पूरी होने पर और 60 से 85 साल के बीच एग्जिट लेने की स्थिति में लागू होगा।
कॉर्पस के हिसाब से क्या होंगे नियम?
नए संशोधित नियमों में अनिवार्य एन्युटी कॉर्पस को रकम के हिसाब से तय किया गया है।
- अगर कुल पेंशन कॉर्पस 8 लाख रुपए तक है तो निवेशक 100% रकम एकमुश्त निकाल सकते हैं। हालांकि चाहें तो 20% एन्युटी में लगाकर 80% लमसम लेने का विकल्प भी रहेगा।
- अगर कॉर्पस 8 लाख रुपए से ज्यादा और 12 लाख रुपए से कम है तो निवेशक 6 लाख रुपए तक एकमुश्त निकाल सकते हैं। बाकी रकम से वे एन्युटी खरीद सकते हैं या कम से कम 6 साल के लिए चरणबद्ध निकासी कर सकते हैं।
- अगर कॉर्पस 12 लाख रुपए से ज्यादा है तो कम से कम 20% रकम से एन्युटी खरीदना अनिवार्य होगा, जबकि बाकी 80% तक की रकम लमसम निकाली जा सकेगी।
निवेशकों को क्या फायदा?
2025 के संशोधन से पहले जहां 40% एन्युटी अनिवार्य थी, वहीं अब इसे 20% कर दिया गया है। इससे NPS निवेशकों को अपने रिटायरमेंट फंड के इस्तेमाल में ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी और वे अपनी जरूरत के हिसाब से पैसा प्लान कर सकेंगे। यह बदलाव गैर-सरकारी कर्मचारियों और स्वतंत्र निवेशकों के लिए रिटायरमेंट प्लानिंग को और आसान बनाता है।
SOURCE- Egazette

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