NPS अकांउट हो गया है फ्रीज? आसान है दोबारा शुरू करने का तरीका, पैसे निकालने में भी नहीं होगी परेशानी
NPS ACoount अगर आप अपने एनपीएस खाते में न्यूनतम वार्षिक योगदान नहीं देते हैं तो आपका अकांउट फ्रीज हो सकता है। आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन माध्यम से एनपीएस अकांउट अनफ्रीज करा सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपको जुर्माना भरना पड़ेगा।
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। अगर आप अपना नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) अकाउंट ऑनलाइन लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, तो शायद आपका अकाउंट फ्रीज या डीएक्टिवेट कर दिया गया है। ऐसा तब किया जाता है, जब आप अपने एनपीएस अकाउंट में न्यूनतम वार्षिक योगदान नहीं देते हैं।
एनपीएस में रजिस्ट्रेशन के लिए टियर 1 के खाताधारकों को कम से कम 500 रुपये और टियर 2 के खाताधारकों को 1000 रुपये का योगदान देना होता है। इसके बाद अकाउंट को एक्टिव रखने के लिए साल में 6000 रुपये का न्यूनतम वार्षिक योगदान देना होता है। वहीं, किसी वर्ष आप न्यूनतम योगदान नहीं दे पाते हैं, तो आपका अकाउंट फ्रीज हो जाता है।
NPS अकाउंट एक्टिवेट कराने की प्रक्रिया
ऑफलाइन
एनपीएस अकाउंट को एक्टिव करने के लिए आपको सबसे पहले खाते के फ्रीज होने की अवधि के दौरान किया जाने वाला न्यूनतम योगदान देना होगा। इसके आपको पॉइंट ऑफ प्रजेंस (POP) के पास भी जाकर 100 रुपये की जुर्माने के साथ न्यूनतम योगदान जमा करना होगा।
ऑनलाइन
ई-एनपीएस अकाउंट में खाताधारक की ओर से एक वित्त वर्ष में एक बार में कम से कम 500 रुपये का योगदान ऑनलाइन माध्यम से दिया जा सकता है। वहीं, अगर आपको अपना फ्रीज खाता अनलॉक करना है, तो आप पीओपी-एसपी (प्वाइंट ऑफ परचेज सर्विस प्रोवाइडर) का उपयोग करके या ई-एनपीएस में योगदान करके अपना खाता अनफ्रीज करा सकते हैं। यहां भी आपको 100 रुपये का जुर्माना देना होगा।
क्या आप NPS अकाउंट फ्रीज के दौरान पैसा निकाल सकते हैं?
एनपीएस की वेबसाइट पर पूछे गए प्रश्न के जवाब में बताया गया था कि अकाउंट फ्रीज के दौरान पैसा निकालने का प्रोसेस पहले की तरह ही रहेगा। हालांकि आपको यहां भी अकाउंट अनफ्रीज कराने के 100 रुपये का जुर्माना देना होगा।
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