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    चबाने वाले, जरदा सुगंधित तंबाकू और गुटखा पर लगेगा नया टैक्स, यहां जानें 32 सवाल और उनके जवाब; करें हर कंफ्यूजन दूर

    Updated: Thu, 01 Jan 2026 02:18 PM (IST)

    सरकार ने 1 फरवरी 2026 से चबाने वाले तंबाकू, जरदा और गुटखा पर पैकिंग मशीन क्षमता आधारित अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (Excise Duty on Tobacco) लगाने की घोषणा क ...और पढ़ें

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    तंबाकू उत्पादों पर लगेगा टैक्स, 1 फरवरी से होगा लागू

    नई दिल्ली। सरकार ने चबाने वाले तंबाकू, जरदा सुगंधित तंबाकू और गुटखा पर अतिरिक्त टैक्स लगाने का एलान किया है। सरकार 1 फरवरी से पैकिंग मशीन की क्षमता के आधार पर चबाने वाले तंबाकू, जरदा सुगंधित तंबाकू और गुटखा पर एक्साइज ड्यूटी लगाएगी। इसलिए हम यहां नए टैक्स फ्रेमवर्क से जुड़े 30 जरूरी सवाल लेकर आए हैं।

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    1. तंबाकू और तंबाकू उत्पादों पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क की प्रभावी दरें क्या हैं?

    तंबाकू और तंबाकू उत्पादों पर प्रभावी शुल्क दरों को अधिसूचना संख्या 03/2025-केंद्रीय उत्पाद शुल्क और अधिसूचना संख्या 04/2025-केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिनांक 31.12.2025 के माध्यम से अधिसूचित किया गया है। ये शुल्क दरें 1 फरवरी 2026 से लागू होंगी।

    2. चबाने वाले तंबाकू, जरदा सुगंधित तंबाकू और गुटखा पैकिंग मशीन (क्षमता निर्धारण और शुल्क संग्रह) नियम 2025 कहाँ दिए गए हैं?

    ये नियम अधिसूचना संख्या 05/2025-केंद्रीय उत्पाद शुल्क - दिनांक 31.12.2025 के जरिए अधिसूचित किए गए हैं। ये नियम 1 फरवरी, 2026 से लागू होंगे।

    3. इन नियमों के तहत कौन से सामान शामिल हैं?

    ये नियम चबाने वाला तंबाकू (फिल्टर खैनी सहित), जरदा सुगंधित तंबाकू और गुटखा पर लागू होंगे।

    4. चबाने वाले तंबाकू, जरदा सुगंधित तंबाकू और गुटखा पैकिंग मशीन (क्षमता निर्धारण और शुल्क संग्रह) नियम 2025 किस बारे में हैं?

    ये नियम अधिसूचित सामानों यानी चबाने वाले तंबाकू (फिल्टर खैनी सहित), जरदा सुगंधित तंबाकू और गुटखा पर क्षमता निर्धारण और केंद्रीय उत्पाद शुल्क के संग्रह के तरीके के बारे में बताते हैं।

    5. क्या जिन करदाताओं के पास पहले से ही केंद्रीय उत्पाद शुल्क पंजीकरण है, उन्हें इन नियमों के तहत अलग से पंजीकरण करवाना होगा?

    केंद्रीय उत्पाद शुल्क के लिए रजिस्टर्ड मौजूदा करदाताओं को अलग से रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है।

    6. क्या अधिसूचित सामानों के सभी मैन्युफैक्चरर को इन नियमों के अनुसार तय किया गया शुल्क देना होगा?

    नहीं, ये नियम अधिसूचित सामानों के पाउच बनाने वालों पर लागू होते हैं। जो लोग दूसरे रूपों में (जैसे टिन में) मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उन्हें निर्धारण मूल्य पर लागू शुल्क देना होगा।

    7. क्या शुल्क की गणना के लिए अधिसूचित सामानों की खुदरा बिक्री कीमत पर कोई छूट है?

    हाँ, छूट उपलब्ध है और इसे अधिसूचना संख्या 01/2022-केंद्रीय उत्पाद शुल्क (एन.टी.) दिनांक 01.02.2022 में उत्पादों के लिए लागू शुल्क दरों को अधिसूचित करते समय शामिल किया गया है।

    8. अधिसूचित सामानों के मौजूदा विनिर्माताओं को किस डेट तक घोषणा पत्र जमा करना होगा?

    फॉर्म CE DEC-01 में घोषणा पत्र नियमों के लागू होने के सात दिनों के भीतर यानी 7 फरवरी, 2026 तक पोर्टल पर फाइल करना होगा।

    9. क्या फॉर्म CE DEC-01 भरना आवश्यक है?

    हाँ, यह आवश्यक है।

    10. किन मापदंडों को बताना आवश्यक है?

    मापदंडों में मशीनों की संख्या, मशीनों के बारे में विनिर्देशन जैसे कि अधिकतम रेटेड कैपेसिटी और गियर बॉक्स अनुपात और बताए गए खुदरा बिक्री मूल्यों की डिटेल शामिल हैं।

    11.चार्टर्ड इंजीनियर का सर्टिफिकेट क्यों आवश्यक है?

    यह ट्रैक/फनल की संख्या, गियर बॉक्स अनुपात और मेन मोटर के प्रति मिनट घूमने की गति के बारे में तकनीकी जानकारी देने में सहायता के लिए आवश्यक है।

    12. क्या असल प्रोडक्शन मायने रखता है?

    नहीं, शुल्क मशीन की अधिकतम रेटेड कैपेसिटी से उत्पादित मानी गई मात्रा पर आधारित होता है।

    13. देय शुल्क की गणना कैसे की जाएगी?

    केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 3A के अनुसार, विनिर्माताओं को प्रोडक्शन की निर्धारित वार्षिक क्षमता के आधार पर शुल्क का भुगतान करना होता है। हालांकि, दाखिल की गई घोषणा के वेरिफिकेशन तक, विनिर्माता महीने के दौरान बनाए गए पाउच के खुदरा बिक्री मूल्यों और पैकिंग मशीन की अधिकतम रेटेड स्पीड, पाउच प्रति मिनट के आधार पर शुल्क का भुगतान करेगा।
    उदाहरण के लिए, यदि चबाने वाले तंबाकू बनाने वाली मशीन की अधिकतम रेटेड कैपेसिटी 500 पाउच है और रिटेल सेलिंग प्राइस (RSP) 2 रुपये है, तो प्रति पैकिंग मशीन प्रति माह शुल्क की दर 0.83 करोड़ रुपये होगी।
    अगर चबाने वाला तंबाकू बनाने वाली मशीन की अधिकतम रेटेड कैपेसिटी 500 पाउच है और RSP 4 रुपये है, तो प्रति पैकिंग मशीन प्रति माह शुल्क की दर 1.52 करोड़ रुपये होगी (0.83 करोड़ रुपये या 0.38*RSP में से जो भी ज्यादा हो, उसे लिया जाएगा)।

    14. क्या कोई करदाता पहली घोषणा पहला फाइल करने और न्यायाधिकार क्षेत्र संबंधी केंद्रीय उत्पाद शुल्क उप आयुक्त या केंद्रीय उत्पाद शुल्क सहायक आयुक्त द्वारा वार्षिक उत्पादन क्षमता तय करने का ऑर्डर जारी होने से पहले नई घोषणा फाइल कर सकता है?

    नियम 6 के अनुसार, जब तक न्यायाधिकार क्षेत्र संबंधी केंद्रीय उत्पाद शुल्क उप आयुक्त या केंद्रीय उत्पाद शुल्क सहायक आयुक्त, जैसा भी मामला हो, पिछली घोषणा के संबंध में नियम 8 के तहत कोई ऑर्डर जारी नहीं कर देते, तब तक नई घोषणा फाइल नहीं की जा सकती।

    15. विभाग वार्षिक उत्पादन क्षमता कैसे तय करेगा?

    न्यायाधिकार क्षेत्र संबंधी केंद्रीय उत्पाद शुल्क उप आयुक्त या केंद्रीय उत्पाद शुल्क सहायक आयुक्त, जैसा भी मामला हो, फैक्ट्री का फिजिकल निरीक्षण करने और मशीनों के तकनीकी विनिर्देशन का वेरिफिकेशन करने के बाद वार्षिक उत्पादन क्षमता तय करेंगे। वार्षिक उत्पादन क्षमता नियम 5 के अनुसार, एक महीने में उत्पादित माने जाने वाले अधिसूचित सामान की मात्रा को 12 (महीनों) से गुणा करके तय की जाएगी।

    16. अगर विभाग द्वारा तय की गई वार्षिक क्षमता किसी विनिर्माता की स्व-घोषणा से ज्यादा होती है, तो ऐसे में क्या होगा?

    मामले के अनुसार, न्यायाधिकार क्षेत्र संबंधी केंद्रीय उत्पाद शुल्क उप आयुक्त या केंद्रीय उत्पाद शुल्क सहायक आयुक्त, विनिर्माताओं को सुनवाई का उचित मौका देने के बाद, सत्यापन के तीस दिनों के अंदर ऑर्डर जारी करेंगे। डिफरेंशियल ड्यूटी, लागू ब्याज के साथ, मशीन लगाने की तिथि या उत्पादन से जुड़े कारकों में परिवर्तन की तिथि से, जैसा भी मामला हो, असल भुगतान की तिथि तक देय होगी। मौजूदा विनिर्माताओं के लिए, पहले निर्धारण के मामले में, डिफरेंशियल ड्यूटी और ब्याज 1 फरवरी 2026 से देना होगा।

    17. अगर विनिर्माता केंद्रीय उत्पाद शुल्क उप आयुक्त या सहायक आयुक्त के निर्धारण के खिलाफ अपील करना चाहता है तो क्या होगा?

    भले ही करदाता अपील करना चाहे, शुल्क का भुगतान न्यायाधिकार क्षेत्र संबंधी केंद्रीय उत्पाद शुल्क उप आयुक्त या केंद्रीय उत्पाद शुल्क सहायक आयुक्त, जैसा भी मामला हो, के निर्धारण के अनुसार, ऑर्डर के बाद की अवधि के लिए करना होगा।

    18. क्या न्यायाधिकार क्षेत्र अधिकारी हर महीने निर्धारण करेगा?

    नहीं। नया निर्धारण तभी किया जाएगा जब उत्पादन की वार्षिक क्षमता को प्रभावित करने वाले संबंधित उत्पादन कारकों में कोई बदलाव होगा, यानी पैकिंग मशीनों की संख्या और मशीनों की अधिकतम रेटेड प्रोडक्शन कैपेसिटी।

    19. अगर 1 फरवरी 2026 के बाद रजिस्टर्ड कोई विनिर्माता महीने की 10 तारीख को मशीनें लगाता है और उत्पादन शुरू करता है, तो क्या पूरे महीने के लिए शुल्क देय होगा?

    हाँ। उक्त नियम 13(3) के अनुसार, विनिर्माताओं को उस पूरे महीने के लिए पूरे शुल्क का भुगतान करना होगा जिस महीने में मशीनें लगाई गई हैं।

    20. शुल्क की गणना के लिए मशीनों की संख्या कैसे तय की जाएगी?

    एक महीने के लिए लगाई गई मशीनों की संख्या को उस महीने के किसी भी दिन लगाई गई मशीनों की अधिकतम संख्या माना जाएगा।

    21. कौन से मासिक फॉर्म और रिटर्न फाइल करने होंगे?

    विनिर्माताओं को उसी महीने की 10 तारीख को या उससे पहले FORM CE STR-1 में मासिक फॉर्म जमा करना होगा। यह उस मासिक रिटर्न के अलावा है जिसे उसे केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियमों के नियम 12 के अनुसार फाइल करना होता है।

    22. छूट (अबेटमेंट) की गणना कैसे की जाएगी?

    छूट की गणना प्रो-राटा बेसिस पर इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके की जाती है:
    छूट = (मासिक शुल्क लायबिलिटी × जितने दिन मशीन नहीं चली) ÷ महीने में कुल दिनों की संख्या।

    23. मान लीजिए मशीन 15 फरवरी से 5 मार्च तक नहीं चल रही है, तो कितनी छूट का दावा किया जा सकता है?

    लगातार पंद्रह दिनों तक मशीन न चलने पर छूट का दावा किया जा सकता है और यह इस बात पर निर्भर नहीं करता कि यह अवधि उसी कैलेंडर महीने में आती है या नहीं।

    24. छूट का दावा करने की शर्तें क्या हैं?

    छूट का दावा करने के लिए, विनिर्माताओं को कम से कम तीन कार्य दिवस पहले विभाग को सूचित करना होगा और मशीन को विभाग द्वारा सील किया जाना चाहिए।

    25. क्या इस्तेमाल न होने पर भी मशीनों को चालू माना जाएगा?

    हां। फैक्ट्री में लगाई गई किसी भी पैकिंग मशीन को तब तक चालू माना जाएगा जब तक कि उसे नियमों के प्रावधानों के अनुसार सील न कर दिया जाए।

    26. मशीनों को सील करने की क्या प्रक्रिया है?

    विनिर्माताओं को न्यायाधिकार क्षेत्र संबंधी केंद्रीय उत्पाद शुल्क उप आयुक्त या केंद्रीय उत्पाद शुल्क सहायक आयुक्त को, जैसा भी मामला हो, किसी भी इंस्टॉल्ड मशीन के लगातार पंद्रह दिन या उससे ज्यादा समय तक बंद रहने से कम से कम 3 कार्य दिवस पहले सूचित करना होगा।

    27. सील की गई मशीन को डी-सील कैसे किया जा सकता है?

    न्यायाधिकार क्षेत्र संबंधी केंद्रीय उत्पाद शुल्क उप आयुक्त या केंद्रीय उत्पाद शुल्क सहायक आयुक्त को, जैसा भी मामला हो, उस तारीख से कम से कम 3 कार्य दिवस पहले सूचित करना होगा जिस तारीख से ऑपरेशन फिर से शुरू करने का इरादा है। मशीनों को न्यायाधिकार क्षेत्र संबंधी केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षक की मौजूदगी में डी-सील किया जाएगा।

    28. बिक्री या निपटान के लिए फैक्ट्री से मशीनों को हटाने की क्या प्रक्रिया है?

    न्यायाधिकार क्षेत्र संबंधी केंद्रीय उत्पाद शुल्क उप आयुक्त या केंद्रीय उत्पाद शुल्क सहायक आयुक्त को, जैसा भी मामला हो, अनइंस्टॉलेशन के लिए तय तारीख से कम से कम 3 कार्य दिवस पहले सूचित करना होगा।

    29. क्या CCTV लगाना आवश्यक है?

    हाँ। हर विनिर्माता जो पैकिंग मशीन चला रहा है, उसे सभी पैकिंग मशीन क्षेत्र को कवर करने वाला एक फंक्शनल CCTV सिस्टम लगाना होगा और फुटेज को कम से कम चौबीस महीने तक सुरक्षित रखना होगा।

    30. क्या रिबेट उपलब्ध है?

    केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियमों के सेगमेंट 18 के तहत केंद्रीय उत्पाद शुल्क पर कोई रिबेट उपलब्ध नहीं है।

    31. अगर कोई फैक्ट्री काम करना बंद कर देती है तो पहले से चुकाए गए शुल्क का क्या होता है?

    विनिर्माता को रजिस्ट्रेशन सरेंडर करने के लिए सूचना फाइल करनी होगी। शुल्क को उक्त नियमों के नियम 21 में बताए गए तरीके से एडजस्ट या वापस किया जाएगा।

    32. क्या बिना शुल्क चुकाए निर्यात की अनुमति है?

    नहीं। कैपेसिटी-बेस्ड लेवी स्कीम के तहत अधिसूचित सामान को बिना शुल्क चुकाए निर्यात करने की अनुमति नहीं है।

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