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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Sep 14, 2025 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

रोटी-पनीर, बच्चों के ट्यूशन से महंगी दवाओं तक... 22 सितंबर से 15 तरह के इन सामानों पर नहीं लगेगा GST; देखें लिस्ट

Published: Sun, 14 Sep 2025 06:57 PM (IST)

3 सितंबर को जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया। जिसमें 15 तरह के 35 से ...और पढ़ें

22 सितंबर से 15 तरह के इन सामानों पर नहीं लगेगा GST।
22 सितंबर से 15 तरह के इन सामानों पर नहीं लगेगा GST।

नई दिल्ली| 3 सितंबर को हुई जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया। जिसमें 15 तरह के 35 से ज्यादा जरूरी सामान और सेवाओं पर जीएसटी पूरी तरह खत्म कर दिया गया। यानी अब दूध, पनीर, रोटी, पराठा जैसे रोजमर्रा के खाने-पीने के सामान से लेकर बच्चों की पढ़ाई के लिए इस्तेमाल होने वाली कॉपियां, पेंसिल, इरेज़र और यहां तक कि कांच की चूड़ियों पर भी टैक्स नहीं लगेगा।

इसके अलावा जीवन और स्वास्थ्य बीमा, निजी ट्यूशन, कोचिंग सेंटर, चैरिटेबल अस्पताल सेवाएं और कई गंभीर बीमारियों की महंगी दवाओं को भी जीएसटी से मुक्त कर दिया गया है। इन बदलावों का असर आम जनता की जेब पर सीधा देखने को मिलेगा।

खास बात यह है कि नए रेट 22 सितंबर (New GST rates) से लागू होंगे। यह तारीख नवरात्रि से मैच करती है। यानी अब आपके रोजमर्रा के खर्च कुछ हद तक कम हो सकते हैं। सरकार का मानना है कि इससे मध्यम वर्ग, छात्रों और मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। यह फैसला आम लोगों की जिंदगी को थोड़ा आसान बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।

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इन 35 से ज्यादा सामानों पर जीरो हो गया है GST

क्रमांक सामान पहले (%) अब (%)
1 अल्ट्रा-हाई टेम्परेचर (UHT) दूध 5% Nil
2 छेना या पनीर (प्री-पैकेज्ड और लेबल्ड) 5% Nil
3 पिज्जा ब्रेड 5% Nil
4 रोटी, चपाती, खाखरा 5% Nil
5 पराठा, परोट्टा, अन्य भारतीय ब्रेड 18% Nil
6 दवाएं और औषधियां (अगाल्सिडेज़ बीटा, इमिग्लुसेरेज़, एप्टाकोग अल्फा) 5% Nil
7 दवाएं और औषधियां (ओनासेमनोजीन अपारवोवेक, असिमिनिब, मेपोलिज़ुमैब, पेगाइलेटेड लिपोसोमल इरिनोटेकन, डाराटुमुमैब, टेक्लिस्टमैब, एमिवांटमैब, एलेक्टिनिब, रिस्डिप्लाम, ओबिनुटुज़ुमैब, पोलाटुज़ुमैब वेडोटिन, एन्ट्रेक्टिनिब, एटेज़ोलिज़मैब, स्पेसोलिमैब, वेलाग्लुसेरेज़ अल्फा, अगाल्सिडेज़ अल्फा, रुरियोक्टोकॉग अल्फा पेगोल, इडुरसुल्फ़ेज़, अल्ग्लुकोसिडेज़ अल्फा, लारोनिडेज़, ओलिपुडेज़ अल्फा, टेपोटिनिब) 12% Nil
8 इरेज़र 5% Nil
9 बिना कोटेड कागज और पेपरबोर्ड (एक्सरसाइज बुक, ग्राफ बुक, लैब नोटबुक और नोटबुक के लिए) 12% Nil
10 कांच की चूड़ियां (सोना/चांदी के बिना) 12% Nil
11 पेंसिल, क्रेयॉन, पेस्टल, चॉक 12% Nil
12 शैक्षिक सेवाएं (निजी ट्यूशन, कक्षा 12 तक के कोचिंग सेंटर) 18% Nil
13 वोकेशनल प्रशिक्षण संस्थान और कौशल विकास पाठ्यक्रम 18% Nil
14 चैरिटेबल अस्पताल सेवाएं और ट्रस्ट (स्वास्थ्य, शिक्षा) 12% Nil
15 बीमा प्रीमियम (जीवन, स्वास्थ्य, सामान्य बीमा) 18% Nil

कैंसर समेत 33 से ज्यादा ये जीवन रक्षक दवाएं टैक्स फ्री

जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में लिए गए फैसले के मुताबिक, सामान्य दवाओं पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। जबकि कैंसर और रेयर डिजीज से जुड़ी 33 लाइफ-सेविंग दवाओं को पूरी तरह टैक्स फ्री कर दिया गया है।

सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन (CDSCO) ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ड्रग कंट्रोलरों को पत्र लिखकर निर्देश दिए हैं कि नई दरों को 22 सितंबर से लागू करने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएं।

नई दरों को लागू करने के लिए कंपनियों को दवाओं की पैकेजिंग पर बदलाव करना होगा और इसके लिए उन्हें ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 के तहत नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) लेना अनिवार्य होगा। 

1. ओनासेम्नोजीन एबेपरवोवेक (Onasemnogene abeparvovec)

2. एसीमिनिब (Asciminib)

3. मेपोलिज़ुमैब (Mepolizumab)

4. पेगिलेटेड लिपोसोमल इरिनोटेकन (Pegylated Liposomal Irinotecan)

5. डैराटुमुमैब (Daratumumab)

6. टेकलिस्टामैब (Teclistamab)

7. अमिवेंटामैब (Amivantamab)

8. अलेक्टिनिब (Alectinib)

9. रिस्डिप्लाम (Risdiplam)

10. ओबिनुटुज़ुमैब (Obinutuzumab)

11. पोलाटुज़ुमैब वेडोटिन (Polatuzumab vedotin)

12. एंट्रेक्टिनिब (Entrectinib)

13. एटेज़ोलिज़ुमैब (Atezolizumab)

14. स्पेसोलिमैब (Spesolimab)

15. वेलाग्लूसेरेज़ अल्फा (Velaglucerase Alpha)

16. एगाल्सिडेज़ अल्फा (Agalsidase Alfa)

17. रुरिओक्टोकॉग अल्फा पेगोल (Rurioctocog Alpha Pegol)

18. आइडुरसल्फ़ाटेस (Idursulphatase)

19. अल्ग्लूकोसिडेज़ अल्फा (Alglucosidase Alfa)

20. लारोनिडेज़ (Laronidase)

21. ओलिपुडेज़ अल्फा (Olipudase Alfa)

22. टेपोटिनिब (Tepotinib)

23. एवेलुमैब (Avelumab)

24. एमिसिज़ुमैब (Emicizumab)

25. बेलुमोसुडिल (Belumosudil)

26. मिग्लुस्टैट (Miglustat)

27. वेलमानेस अल्फा (Velmanase Alfa)

28. एलिरोक्यूमैब (Alirocumab)

29. एवोलोक्यूमैब (Evolocumab)

30. सिस्टामाइन बाइटीरेट (Cystamine Bitartrate)

31. सी1-इनहिबिटर इंजेक्शन (C1-Inhibitor Injection)

32. इंक्लिसिरान (Inclisiran)

33. एगाल्सिडेज़ बीटा

34. इमीग्लूसेरेज़

35. एप्टाकॉग अल्फा 

बता दें कि अभी तक इन पर 12 फीसदी और 5 फीसदी जीएसटी लगता है।