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    New GST Rates: अब बिना 2 MRP के ही पुराना स्टॉक बेच पाएंगी कंपनियां, लेकिन कीमत होगी कम; सरकार ने दी बड़ी राहत

    Updated: Thu, 18 Sep 2025 05:33 PM (IST)

    New GST Rates सरकार ने कंपनियों को राहत देते हुए पुरानी स्टॉक पर नई लेबलिंग की बाध्यता को खत्म कर दिया है। अब कंपनियां चाहें तो पुराने स्टॉक पर नई लेबलिंग कर सकती हैं लेकिन उन्हें 22 सितंबर से नए जीएसटी दरों के अनुसार ही सामान बेचना होगा। सरकार का यह फैसला एसोसिएशन ऑफ इंडियन मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री (AiMeD) के आग्रह पर आया है जिससे निर्माताओं को राहत मिलेगी।

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    बिना रेट बदले ही पुराने स्टॉक को बेच पाएंगी कंपनियां, लेकिन कीमत होगी कम; सरकार ने दी बड़ी राहत

    नई दिल्ली। सरकार ने कंपनियों को बड़ी राहत दी है। 22 सितंबर से लागू हो रही नई जीएसटी दरों (New GST Rates) से पहले कंपनियों को ये निर्देश दिया गया था कि पुराने स्टॉक में MRP की नई लेवलिंग करनी होगी। साथ ही साथ रेट कट को लेकर अखबारों में विज्ञापन भी देना था। लेकिन अब सरकार ने इसे स्वैच्छिक कर दिया है। यानी कंपनियों के ऊपर यह है कि वह अगर चाहें तो अपने पुराने स्टॉक पर नई लेबलिंग कर सकती हैं। अब पुराने स्टॉक पर नई लेबलिंग की बाध्यता को खत्म कर दिया गया है।

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    लेकिन यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि भले ही कंपनियां अपने पुराने स्टॉक पर नई लेबलिंग न करें लेकिन उन्हें 22 सितंबर से New GST Rates के हिसाब से ही सामान बेचना होगा। कंपनियों को 22 सितंबर से उपभोक्ताओं तक जीएसटी रेट कट का लाभ देना जरूरी है।

    उद्योग ने फैसले का किया स्वागत

    एसोसिएशन ऑफ इंडियन मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री (AiMeD) के फोरम कोऑर्डिनेटर राजीव नाथ ने इस संशोधन का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि अगर यह छूट नहीं मिलती तो फैक्टरी या वेयरहाउस से आगे सामान की सप्लाई रुक सकती थी। सभी मैन्युफैक्चरर इसे लेकर चिंतित थे। हमने उपभोक्ता मामले विभाग और NPPA, दोनों से इसमें छूट देने का आग्रह किया था।

    उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने प्रेस रिलीज में इसकी जानकारी दी। मंत्रालय की ओर से कहा गया कि उद्योग जगत की चिंताओं पर विचार करने और 09.09.2025 की पूर्व की सलाह के स्थान पर, केंद्र सरकार ने ऐसे निर्माताओं/पैकर्स/आयातकों/उनके प्रतिनिधियों को, जो 22 सितंबर, 2025 से पहले निर्मित और उनके पास पड़े अनबिके पैकेजों पर स्वेच्छा से अतिरिक्त संशोधित मूल्य स्टीकर लगाना चाहें, अतिरिक्त संशोधित मूल्य स्टीकर लगाने की अनुमति देने का निर्णय लिया है, बशर्ते पैकेज पर मूल मूल्य घोषणा में कोई बाधा न हो।

    22 सितंबर से पहले निर्मित प्रोडक्ट पर ही मिलेगी छूट

    मंत्रालय ने अपने बयान में आगे कहा कि  इस संदर्भ में, यह रेखांकित किया जाता है कि मौजूदा नियम 22 सितंबर, 2025 से पहले निर्मित और उनके पास पड़े अनबिके पैकेजों पर निर्माता/पैकर्स/आयातकों/उनके प्रतिनिधियों द्वारा संशोधित मूल्य स्टिकर लगाना अनिवार्य नहीं करते हैं।

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