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    क्या Bank Locker में रख सकते हैं कैश, जान लीजिए RBI के नियम

    अगर आप बैंक में लॉकर रखते हैं तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। आरबीआई के नए निर्देश के बाद अब बैंकों को अपने ग्राहको से नई लॉकर एग्रीमेंट पर साइन करवाना जरूरी है। इसके लिए आरबीआई ने बैंकों को बकायदा निर्देश दिया है कि क्या करें और क्या ना करें। नए लॉकर में आरबीआई ने कुछ चीजों की मनाही की है जिसे आपको जानना चाहिए।

    By Gaurav KumarEdited By: Gaurav KumarUpdated: Tue, 27 Jun 2023 08:00 PM (IST)
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    Can cash be kept in Bank Locker, know the rules of RBI

    नई दिल्ली,बिजनेस डेस्क: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंकों को लॉकर के लिए अपने ग्राहकों के साथ एक नया एग्रीमेंट करने का निर्देश दिया है। अगर आपके पास बैंक में लॉकर है तो आपको अपने बैंक के साथ अब एक नया एग्रीमेंट साइन करना होगा।

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    किन चीजों की मनाही?

    आरबीआई ने बैंकों को कहा कि ग्राहकों के साथ होने वाले नए समझौतों में यह स्पष्ट बताया जाना चाहिए की ग्राहक लॉकर में किन चीजों को रख सकते हैं और किन चीजों को नहीं। आरबीआई ने कहा कि महत्वपूर्ण दस्तावेज, गहने रखे जा सकते हैं जबकि कैश, हथियार, खतरनाक पदार्थ या नशीले पदार्थों को सख्त वर्जित घोषित किया जाना चाहिए।

    लॉकर के दुरुपयोग को रोकना मकसद

    आरबीआई ने बताया कि बैंकों और ग्राहकों के बीच यह समझौता भारतीय बैंक संघ (Indian Banks Association) के एक मॉडल के मुताबिक है। 

    नए नियमों के मुताबिक अधिकारियों का उद्देश्य अवैध नकदी/मुद्रा और यहां तक ​​कि खतरनाक पदार्थों, नशीले पदार्थों और यहां तक ​​कि हथियारों को छिपाने के लिए बैंक लॉकरों के किसी भी संभावित दुरुपयोग को रोकना है।

    बैंक मांग सकता है पहचान का प्रमाण

    नए समझौते के मुताबिक अब जिस ग्राहक ने बैंक लॉकर इश्यू करवाया है सिर्फ वहीं लॉकर का एक्सेस ले सकता है। अब वो किसी और के नाम पर लॉकर को ट्रांसफर नहीं कर सकता।

    इसके अलावा अगर ग्राहक अपनी पहचान ठीक से स्थापित नहीं कर पाता तो बैंक उसे लॉकर का एक्सेस नहीं देगा। बैंक जब चाहें ग्राहकों से अपनी पहचान का प्रमाण देने के लिए कह सकता है।

    ग्राहक पर होगी ये जिम्मेदारी

    नए नियमों के मुताबिक अगर लॉकर की चाबी का दुरुपयोग किया जाता है, तो इसकी पूरी तरह से जिम्मेदारी ग्राहक की होगा। इस स्थिति में कस्टमर बैंक को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता।

    हालांकि अगर लॉकर में रखा आपका सामान गयाब होता है तो फिर नियम के अनुसार आपके पास उपाय मौजूद होगा।

    बैंक देगा स्टांप पेपर का खर्च

    अगर आप लॉकर के मौजूदा ग्राहक हैं तो आपको स्टाम्प पेपर का खर्च नहीं देना है, इसका खर्च बैंक वहन करेगा, लेकिन अगर आप नया लॉकर लेने का सोच रहे हैं तो आपको स्टांप पेपर के लिए भुगतान करना होगा।

    इसके अलावा यदि किराया/बकाया समय पर नहीं चुकाया जाता है तो बैंक ग्राहक के खाते से लॉकर का किराया भी वसूल सकते हैं।

    कब तक करवा सकते हैं एग्रीमेंट?

    आरबीआई ने बैंकों को 1 जनवरी, 2023 तक अपने ग्राहकों के साथ लॉकर के समझौते को करने के लिए कहा था लेकिन बाद में आरबीआई ने ग्राहकों को बड़ी राहत देते हुए एग्रीमेंट की आखिरी तारिख इस साल का आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर 2023 कर दिया है।