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    PPF, NSC और SCSS अकाउंट फ्रीज होने से पहले कर लीजिए ये काम, नजरअंदाज किया तो बढ़ सकती हैं मुश्किलें

    By Rammohan MishraEdited By: Rammohan Mishra
    Updated: Mon, 04 Sep 2023 07:30 PM (IST)

    अगर आप स्माल सेविंग स्कीम में निवेश करते हैं तो आपको अकाउंट से आधार नंबर लिंक कराना बहुत जरूरी है। इसको लेकर लास्ट डेट 30 सितंबर 2023 रखी गई है। इस समय सीमा तक अगर आपने आधार नंबर अपने खाते से नहीं लिंक कराया तो ऐसी स्थिति में इन छोटी सेविंग स्कीम में आपका निवेश रोक दिया जाएगा। आइए पूरी खबर के बारे में जान लेते हैं।

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    PPF, NSC और SCSS अकाउंट फ्रीज होने से बचाने के लिए आपको ये काम करना बहुत जरूरी है।

    नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। अगर आप स्माल सेविंग स्कीम के अंतर्गत किसी भी तरह का निवेश करते हैं, तो आपेक लिए एक जरूरी सूचना है। सीनियर सिटिजन सेविंग स्कीम(SCSS), सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF), राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSP) और अन्य डाकघर योजनाओं जैसी छोटी बचत योजनाओं में निवेशकों को अपने डाकघर या बैंक शाखा में अपना आधार नंबर लिंक करना जरूरी है। ऐसा न करने पर आपको कई तरह की दिक्कतों का कामना करना पड़ सकता है।

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    क्या कहते हैं नियम?

    आपको बता दें कि वित्त मंत्रालय ने 31 मार्च, 2023 को एक अधिसूचना के माध्यम से पीपीएफ, एनएससी और विभिन्न अन्य छोटी बचत योजनाओं के लिए आधार और पैन दोनों की आवश्यकता को अनिवार्य कर दिया है। इसके अलावा, अधिसूचना में निर्दिष्ट किया गया है कि मौजूदा निवेशकों को भी इस आवश्यकता का अनुपालन करने के लिए अपना आधार नंबर प्रदान करना होगा।

    अधिसूचना के अनुसार, "यदि किसी जमाकर्ता ने पहले ही खाता खोल लिया है और अपना आधार नंबर लेखा कार्यालय में जमा नहीं किया है, तो उसे 1 अप्रैल 2023 से छह महीने की अवधि के भीतर ऐसा करना होगा।"

    इन दिक्कतों का करना होगा सामना

    अगर आप स्माल सेविंग स्कीम में निवेश करते हैं, तो आपको अकाउंट से आधार नंबर लिंक कराना बहुत जरूरी है। इसको लेकर लास्ट डेट 30 सितंबर, 2023 रखी गई है। इस समय सीमा तक अगर आपने आधार नंबर अपने खाते से नहीं लिंक कराया, तो ऐसी स्थिति में इन छोटी सेविंग स्कीम में आपका निवेश रोक दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, निवेशकों को ब्याज रिटर्न जैसे लाभ भी नहीं मिल सकते हैं।

    इसके मुताबिक छह महीने की अवधि 30 सितंबर 2023 को खत्म हो रही है। यदि डाकघर खातों में रखे गए निवेश पर रोक लगा दी जाएगी, तो देय ब्याज निवेशक के बैंक खाते में जमा नहीं किया जाएगा। इसके अलावा व्यक्तियों को अपने पीपीएफ या सुकन्या समृद्धि खातों में जमा करने में सीमाओं का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही परिपक्वता राशि निवेशक के बैंक खाते में जमा नहीं की जाएगी।

    PAN को लेकर ये हैं नियम

    अगर आपके खाते में किसी भी समय शेष राशि 50,000 रुपये से अधिक है, त ऐसे में PAN का लिंक होना बहुत जरूरी है। किसी भी वित्तीय वर्ष में बचत खाते में सभी क्रेडिट का कुल योग 1 लाख रुपये से अधिक है तो ऐसे में भी PAN होना जरूरी है। वहीं, खाते से एक महीने में सभी निकासी और हस्तांतरण का कुल योग 10,000 रुपये से अधिक है, तो PAN जरूरी है।

     

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