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    क्या है मॉन्ट्रियल कन्वेंशन, जो दिलाता है हवाई हादसे में मुआवजा; जानें अहमदाबाद विमान हादसे में कितनी मिलेगी राशि

    Updated: Fri, 13 Jun 2025 06:17 PM (IST)

    Montreal Convention अहमदाबाद हवाई हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को मॉन्ट्रियल कन्वेंशन के तहत मुआवजा मिलेगा। इस समझौते के तहत मृतक के परिजन को 1.78 करोड़ मिल सकता है। इतना ही नहीं अगर हादसे में विमानन कंपनी की लापरवाही साबित होती है तो और अधिक मुआवजे की भी मांग की जा सकती है।

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    मॉन्ट्रियल कन्वेंशन के तहत विमान हादसे में यात्रियों को मुआवजा मिलता है।

    नई दिल्ली। 12 जून को गुजरात के अहमदाबाद में एयर इंडिया का बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर विमान दुर्घटना का शिकार हो गया। इस दुर्घटना में अब तक 265 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं। इनमें से 241 मृतक विमान में सवार पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स थे। इस हादसे के बाद एक मॉन्ट्रियल कन्वेंशन बहुत ट्रेंड कर रहा है। आखिर ये है क्या और कैसे यह कन्वेंशन मृतकों के परिजनों को मुआवजा दिलाएगा। आइए इसी के बारे में जानते हैं।

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    अहमदाबाद में हुए विमान हादसे को लेकर हमने पॉलिसीबाजार फार बिजनेस में लार्ज कॉर्पोरेट रिस्क के हेड अमिताभ दिवान से बात की और पूछा कि आखिर मॉन्ट्रियल कन्वेंशन है क्या और इसके तहत हवाई हादसे में मुआवजे के रूप में कितनी राशि मिलती है।

    क्या है मॉन्ट्रियल कन्वेंशन?

    अमिताभ दिवान ने बताया, "किसी भी एविएशन ट्रेजडी (हवाई हादसे) के बाद, सबसे पहली प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि प्रभावित परिवारों को समय पर और बेहतर सहायता मिले। इसके लिए 1999 में मॉन्ट्रियल कन्वेंशन हुआ था, जिसके तहत यात्रियों को मुआवजा देने का प्रावधान है। यह एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है, जिस पर जिस पर भारत ने साल 2009 में हस्ताक्षर किए थे।"

    मॉन्ट्रियल कन्वेंशन एक ऐसा अंतरराष्ट्रीय समझौता है, जिसे आधिकारिक तौर पर "Convention for the Unification of Certain Rules for International Carriage by Air" कहा जाता है। इस समझौते को 1929 के वारसॉ कन्वेंशन का आधुनिक संस्करण भी कहा जाता है। यह अंतरराष्ट्रीय हवाई परिवहन से जुड़े नियमों को नियंत्रित करता है।

    अहमदाबाद हादसे के मृतक परिवारों को कितना मिलेगा मुआवजा?

    अमिताभ दिवान ने बताया कि मॉन्ट्रियल कन्वेंशन के तहत एयरलाइन कंपनी यात्रियों की मौत या चोट के लिए 151,880 स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स (SDR) तक की रकम देने की जिम्मेदार होती है। वर्तमान में एक्सचेंज रेट्स के हिसाब से मुआवजे के यह राशि प्रति यात्री लगभग 1.78 करोड़ रुपये है।

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    उन्होंने आगे बताया कि गलती चाहे किसी की भी हो मुआवजे की राशि पीड़ितों के परिजनों को सार्थक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए दी जाती है।

    एयरलाइन की साबित हुई गलती तो पीड़ित परिवार मांग सकता है अधिक मुआवजा

    अमिताभ दिवान ने बताया कि इसके अलावा अगर विमान हादसे में एयरलाइन की गलती साबित हो जाती है तो पीड़ित परिवार अधिक मुआवजा की भी मांग कर सकता है।

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    उन्होंने आगे बताया कि मॉन्ट्रियल कन्वेंशन  विमान में सामान खो जाने या फिर फ्लाइट लेट होने जैसी समस्याओं पर भी लागू होता है। यात्री इसके लिए भी मुआवजे की मांग कर सकता है।

    सबसे बड़ा क्लेम

    अहमदाबाद में हुए हवाई दुर्घटना में बीमा क्लेम की देनदारी 211 से 280 मिलियन डॉलर के बीच हो सकती है। यह भारतीय एविएशन इंडस्ट्री का सबसे बड़ा इंश्योरेंस क्लेम होगा। ड्रीमलाइनर के लिए यह मूल्य 2400 करोड़ रुपये हो सकता है, जो इसकी संरचना, आयु और अन्य कारकों पर निर्भर करता है। एयर इंडिया ने मृतकों के परिवारों को एक-एक करोड़ रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है।