खुशखबरीः 23 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकार का बड़ा तोहफा, अब इस स्कीम में भी मिलेगी NPS जैसी छूट!
UPS benefits केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) के तहत मिलने वाले लाभों को शामिल करने का ऐलान किया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि अब UPS चुनने वाले कर्मचारियों को वह सभी टैक्स बेनिफिट मिलेंगे जो NPS के तहत उपलब्ध हैं।
नई दिल्ली| UPS benefits : देश की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय कर्मचारियों को ध्यान में रखते हुए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) के तहत मिलने वाले लाभों को शामिल करने का ऐलान किया है। इसे लेकर वित्त मंत्रालय ने जानकारी भी दी है।
मंत्रालय ने कहा है कि UPS चुनने वाले कर्मचारियों को वह सभी टैक्स बेनिफिट मिलेंगे, जो NPS के तहत उपलब्ध हैं। इसमें TDS और दूसरे टैक्स बेनिफिट भी शामिल हैं। माना जा रहा है कि सरकार का यह फैसला दोनों योजनाओं के बीच समानता लगाएगा। साथ ही, NPS के बजाय UPS चुनने वाले कर्मचारियों एक समान अवसर भी देगा। करीब 23 लाख सरकारी कर्मचारी यूपीएस का विकल्प चुन सकते हैं।
UPS क्या है, क्यों जरूरी है?
UPS एक ऐसी पेंशन योजना है, जो NPS का हिस्सा है। इसकी शुरुआत एक अप्रैल 2025 को हुई थी। यह केंद्रीय कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाई गई है। इसमें कर्मचारी अपनी पेंशन बचत को बेहतर ढंग से प्रबंधित कर सकते हैं और टैक्स लाभ का फायदा उठा सकते हैं। इसके तहत सरकार कर्मचारी के मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 18.5% हिस्सा देती है, जबकि कर्मचारी सिर्फ 10% का योगदान देता है।
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कर्मचारियों को क्या फायदा?
अगर आप NPS स्कीम में आते हैं और UPS को चुनते हैं तो आपको टैक्स में छूट मिलेगी, जिससे आपकी बचत बढ़ेगी। यह स्कीम रिटायरमेंट की योजना बनाने में मदद करेगी और आर्थिक बोझ कम करेगी। इसके अलावा, अगर आप नए कर्मचारी हैं, तो आपके पास UPS चुनने का विकल्प होगा, जो आपको भविष्य में सुरक्षित और लाभकारी पेंशन देगा।
सरकार ने क्यों उठाया कदम?
केंद्र सरकार इस कदम से अपने कर्मचारियों की रिटायरमेंट सुरक्षा को और मजबूत बनाना चाहती है। यह योजना ना केवल वित्तीय स्थिरता देगी, बल्कि कर्मचारियों को भविष्य की योजना बनाने में भी मदद करेगी।
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बता दें कि सरकार ने हाल ही में UPS के तहत कर्मचारियों के विकल्प चुनने की डेडलाइन को बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया है, जो अभी तक 30 जून थी। इसके तहत मौजूदा कर्मचारी, रिटायर कर्मचारी और मृतक सेवानिवृत कर्मचारियों के पार्टनर समेत पात्र कर्मचारियों को UPS का विकल्प चुनना था।
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