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    Laxmibai Samajik Suraksha Pension Yojana: 3600 रुपये की पेंशन चाहिए तो करें ये काम, इन लोगों को मिलेगा फायदा

    By Abhinav ShalyaEdited By: Abhinav Shalya
    Updated: Sat, 15 Apr 2023 01:56 PM (IST)

    Laxmibai Samajik Suraksha Pension Yojana लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना बिहार सरकार की ओर से चलाई जा रही है। इस योजना में विधवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पेंशन दी जाती है। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से... (जागरण फाइल फोटो)

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    Laxmibai Samajik Suraksha Pension Yojana For widow women

    नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। Laxmibai Samajik Suraksha Pension Yojana: केंद्र और राज्य सरकार की ओर से विधवाओं की आर्थिक सहायता के लिए कई प्रकार की योजनाएं चलाई जाती हैं। इनका उद्देश्य विधवा महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार लाना है। ऐसी ही एक योजना बिहार सरकार द्वारा चलाई जा रही है। इस योजना का नाम लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है। आइए जानते हैं इसके बारे में...

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    क्या है लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना?

    लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग की ओर से चलाई जाती है। इस योजना उद्देश्य विधवा महिलाओं के जीवन स्तर को सुधारना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है।

    लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 18 से लेकर 60 वर्ष तक की आयु की महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। अगर महिला की आयु 60 वर्ष से अधिक की है तो उन्हें इंदिरा गांधी पेंशन योजना के तहत आवेदन करना होगा। इसके साथ ही योजना का लाभ लेने के लिए वार्षिक आय 60 हजार से कम होनी चाहिए।

    कितना मिलती है पेंशन

    लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थियों को बिहार सरकार की ओर से हर महीने 300 रुपये यानी साल में 3600 रुपये की पेंशन दी जाती है। इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट https://serviceonline.bihar.gov.in/ पर जाकर आवेदन करना होगा।

    योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता

    • महिला के पति का निधन हो गया हो।
    • गरीबी रेखा से नीचे हो।
    • महिला की आयु 18 से 60 के बीच हो।
    • बिहार की निवासी हो।
    • वार्षिक आय 60 हजार से कम हो ।

    योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी दस्तावेज

    • आधार कार्ड
    • पहचान पत्र
    • बीपीएल राशन कार्ड
    • ईमेल आईडी
    • मोबाइल नंबर
    • बैंक खाता विवरण
    • पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र
    • निवास प्रमाण पत्र
    • आयु प्रमाण पत्र
    • आय प्रमाण पत्र